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हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव को दी गई उच्च न्यायालय में चुनौती, एसोसिएशन को नोटिस

Thu, 17 Sep 2020 11:17 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 17 Sep 2020 11:17 AM IST
सार

  • भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन को नोटिस जारी
  • हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने 18 सितंबर को चुनाव करवाने की घोषणा की है

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Petition in High Court Against Haryana Olympic Association Election
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के 18  सितंबर को होने जा रहे चुनाव को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी गई है। याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन को 18 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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हरियाणा नेट बॉल एसोसिएशन के सचिव ललित कुमार ने एडवोकेट संजीव गुप्ता के जरिए याचिका दायर कर बताया है कि एसोसिएशन की गत वर्ष 25 दिसंबर को हुई आम बैठक में  चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने पिछले 3 सितंबर को राज्य के विभिन्न खेल एसोसिएशनों को पत्र के जरिए 18 सितंबर को चुनाव करवाने की जानकारी दी।
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इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कहा है कि अभी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया गया। दूसरा, नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापस लेने का समय भी पूरी नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार चुनाव की घोषणा के बाद कम से कम 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है।
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जबकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने 30 दिनों का समय ही नहीं दिया, बल्कि 3 सितंबर को चुनावों की घोषणा कर 18 सितंबर को चुनाव की तारीख भी तय कर दी। इस तरह से 30 दिन की बजाय सिर्फ 15 दिन का ही समय दिया गया है। ऐसे में चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर पूछ लिया है कि क्यों न इन चुनावों पर रोक लगा दी जाए।
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