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धरने पर बैठे किसानों पर टिप्पणी की थी, पांच मीडिया चैनलों के खिलाफ याचिका दायर

Tue, 19 Jan 2021 10:11 AM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 19 Jan 2021 10:11 AM IST
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Petition filed against five media channels in chandigarh
धरने पर बैठे किसान। - फोटो : फाइल फोटो

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर टिप्पणी करने वाले पांच मीडिया चैनलों के खिलाफ चंडीगढ़ की जिला अदालत में याचिका दायर की गई है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वकील रविंदर सिंह बस्सी ने यह याचिका दायर की है। 

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इस याचिका में कहा गया है कि पिछले 52 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूज चैनल झूठी और गलत खबरें दिखाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। 
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याचिका में कहा गया है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सांविधानिक अधिकार है, लेकिन न्यूज चैनल उन्हें गलत रूप में पेश कर रहे हैं। अधिवक्ता विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि मीडिया चैनल यह भी दिखा रहे हैं कि किसानों को समर्थन देने वाले लोग आतंकवादी हैं। यह लोगों के अधिकारों का हनन है, इसलिए आरोपी मीडिया चैनलों के खिलाफ धारा 499/500 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
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क्या है 499/500 धारा
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 मानहानि से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करता है तो अपमानित व्यक्ति आरोपी के खिलाफ न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले को दो साल सजा का प्रावधान है।

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