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सिटीजन चार्टर के लिए लोगों को करना होगा लंबा इंतजार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 02 Feb 2016 12:42 AM IST
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नगर निगम के सिटीजन चार्टर के लिए अभी शहरवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि नगर निगम के पास इसे लागू करने के लिए स्टाफ ही नहीं है।
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ऐसे में नगर निगम का मानना है कि इसे लागू करना एक बड़ी भूल होगी जबकि प्रशासन की ओर से नगर निगम की ओर से पिछले साल पास किए गए चार्टर को पास कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन नगर निगम को अतिरिक्त स्टाफ देने के लिए तैयार नहीं है।
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ऐसे में शहरवासी सवाल उठा रहे है कि बिना तैयारी के इसे पास क्यों किया गया। नगर निगम का कोई विंग ऐसा नहीं है जहां पर स्टाफ की भारी कमी न हो। मालूम हो कि शहरवासियों को मूल भूत सुविधाएं नगर निगम ही उपलब्ध करवाता है।
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मेयर अरुण सूद का कहना है कि वह नहीं चाहते कि सिटीजन चार्टर को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लागू कर दिया जाए सूद का कहना है कि कमी पूरी करने के बाद इसी साल ही यह चार्टर हर हालत में लागू किया जाएगा।
फिर क्यों पास किया गया प्रस्ताव
फासवेक के प्रेस सचिव सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि जब नगर निगम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था तो फिर जोरो शोरो से नगर निगम क्यों सिटीजन चार्टर का प्रस्ताव तैयार किया और सदन में पास किया उनका कहना है कि अब इसे लागू नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि एक शिकायत बताने के लिए रेजिडेंट्स को कई कई फोन करने पड़ रहे हैं।
250 रुपये तक प्रतिदिन का जुर्माना
सदन ने जो सिटीजन चार्टर पास किया है उसमें संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर किसी अधिकारी के 10 मामले ऐसे हो जाएंगे जो कि शिकायत आने के बाद उसने दूर नहीं किए तो यह बात उसके सर्विस रिकार्ड में भी जोड़ी जाएगी।
हालाकि समय पर काम होने पर जुर्माने के प्रावाधान के लिए दो एपलिकेंट अर्थारिटी में भी आवेदन करना जरूरी होगा। सिंगल विड़ो में निवासी अपने कामों के लिए शिकायत करेगा। दूसरी एपलिकेंट अर्थारिटी कमिश्नर को बनाया गया है।
सिटीजन चार्टर में काम की समय सीमा तय
डेथ एंड बर्थ विंग
काम------------------------------------समय
बर्थ एंड डेथ प्रमाणपत्र जारी------------14 दिन
बर्थ एंड डेथ प्रमाणपत्र में संशोधन-----30 दिन
मृत्यु प्रमाणपत्र------------------------10 दिन
संपदा विभाग
काम----------------------------------------समय
नो आब्जेक्शन प्रमाणपत्र फार सेल----------------31 दिन
ट्रांसफर आन सेल डीड बेस-----------------------21 दिन
ट्रांसफर आन बेस रजिस्टर्ड विल विद फैमिली----31 दिन
ट्रांसफर केस इन स्टेट डेथ-----------------------31 दिन
नो ड्यूज प्रमाणपत्र-------------------------------21 दिन
लीज होल्ड टू फ्री होल्ड--------------------------60 दिन
पीडब्ल्यूडी
काम--------------------------समय
रोड पर पैच-----------------------8 दिन
बैक लेन की सफाई---------------12 दिन
एमसी लैंड पर मलबा हटाना------7 दिन
कर्ब चैनल, पेवर, क्लीनिंग रोड बर्म---10 दिन
टैक्स ब्रांच
काम----------------------समय
क्लीयरेंस प्रमाणपत्र-----------20 दिन
लाइसेंस ब्रांच
रिक्शा और धोबीघाट के नए लाइसेंस--15 दिन
लाइसेंस रिन्यू-------------------------10 दिन
फायर विंग
फायर उपकरण लगाने की एनओसी----10 दिन
इमारत के प्लान की मंजूरी------------10 दिन
बागवानी
पेड़ों की छंटाई---------------6 दिन
डेड पेड़ को काटना----------60 दिन सलाहकार की मंजूरी के बाद
गिरते हुए पेड़ को हटाना----8 घंटे
बिजली
स्ट्रीट लाइट का फाल्ट दूर करना-----2 दिन
डैमेज पोल को बदलना---------------20 दिन
ग्लोबल लाइट को बदलना------------7 दिन
जन स्वास्थ्य विभाग
न्यू सीवरेज कनेक्शन-------28 दिन
वाटर टैंक------------------उसी दिन
नया पानी का कनेक्शन----14 दिन
खराब मीटर को बदलना----7 दिन
गंदा पानी की शिकायत आने पर---2 दिन
पाइप लाइन में लीकेज की शिकायत---7 दिन
सीवरेज लाइन में ओवरफ्लो--------3 दिन
सीवरेज लाइन की रिपयेर---------8 दिन
रोड गली के ढक्कन बदलना-------5 दिन
खराब मीटर बदलना---------------5 दिन