{"_id":"578f113a4f1c1b327fc4bdad","slug":"pension-senior-citizen-pension-domicile-for-pension-haryana-govt-panipat-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंशन बनवाने से पहले ये जरूरी खबर पढ़ लिजिए, बड़े काम आएगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेंशन बनवाने से पहले ये जरूरी खबर पढ़ लिजिए, बड़े काम आएगी
ब्यूरो/अमर उजाला, पानीपत(हरियाणा)
Updated Wed, 20 Jul 2016 07:01 PM IST
विज्ञापन
बुढ़ापा पेंशन
- फोटो : demo pics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वृद्धावस्था सम्मन भत्ता योजना के तहत अगर आप नई पेंशन बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लिजिए। आपके बड़े काम आएगी। योजना के अंतर्गत भरे जाने वाले नए आवेदन फार्मो के साथ अब डोमिसाइल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना डोमिसाइल के पेंशन के आवदेन जमा नहीं किए जाएगें। वहीं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं वे अपनी सबसे बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते है इसमें महिलओं व पुरुषों को एक साल की भी छुट दी गई है।
यह निर्देश सरकार ने प्रत्येक जिले को जारी कर दिए गए है। वहीं नये नियम को पूरा करने वाले आवेदक को ही पेंशन का असली हकदार व उसी को पेंशन वितरित की जाएगी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत नये फार्म भरने वाले बुजुर्गों के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने नये नियम लागू कर दिए है। 2005 से पूर्व के प्रमाण पत्र भी अब मान्य होगें, जिससे अब नए पेंशन के लिए फार्म भरने वाले बुजुर्गों को पेंशन लेने में आसानी होगी।
दस्तावेजों की वेरीफिकेशन होगी ऑनलाइन
जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदक द्वारा जमा कराए गए दस्तावेंजों की वेरीफिकेशन ऑनलाइन चेक किए जाएगें। अधिकारी को शक होने पर आयु का दूसरा प्रमाण पत्र भी मांग सकता है। दूसरा प्रमाण पत्र न दिखाए जाने की सुरत में पेंशन फार्म रद्द भी की जा सकती है।
विज्ञापन
अविवाहित या निसंतान की आयु का आंकलन करेंगे डॉक्टर
अगर कोई अविवाहित या निसंतान है, उसके पास कोई अपना आयु प्रमाण नहीं है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए जिले के सामान्य अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की टीम के पास भिजवाया जायेगा। जिसके बाद डॉक्टरों को तय करना होगा की आवेदक की आयु पेंशन योग्य है या नहीं।
नियमों में ये हुए बदलाव
-प्रत्येक आवेदक को डोमिसाइल देना अनिवार्य होगा। जो अपने तहसीलदार से वैरीफिकेशन के बाद ही लिया जाएगा।
- 2005 व इससे पहले वाले जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगें।
-जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त ड्राईविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैन कार्ड नंबर, फोटोयुक्त वोटर कार्ड में से कोई भी एक प्रझ्माण पत्र दिखा सकता है।
-आवेदन अपने सबसे बड़ी संतान की आयु का प्रमाण पत्र दिखा सकता है। जिसकी आयु 41 वर्ष हो। नये नियम में संतान की आयु 1 वर्ष घटा दी गई है।
-अगर पुरुष आवेदक है तो उसकी संतान की आयु 38, और महिला आवेदक के लिए उसकी संतान की आयु 41 होनी आवश्यक होनी अनिवार्य है।
वर्जन
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत भरे जाने वाले नए आवेदन फार्मो के साथ अब डोमिसाइल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं वे अपनी सबसे बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते है इसमें महिलओं व पुरुषों को एक साल की भी छुट दी गई है।
अश्वनी मदान, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पानीपत
विज्ञापन
यह निर्देश सरकार ने प्रत्येक जिले को जारी कर दिए गए है। वहीं नये नियम को पूरा करने वाले आवेदक को ही पेंशन का असली हकदार व उसी को पेंशन वितरित की जाएगी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत नये फार्म भरने वाले बुजुर्गों के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने नये नियम लागू कर दिए है। 2005 से पूर्व के प्रमाण पत्र भी अब मान्य होगें, जिससे अब नए पेंशन के लिए फार्म भरने वाले बुजुर्गों को पेंशन लेने में आसानी होगी।
विज्ञापन
दस्तावेजों की वेरीफिकेशन होगी ऑनलाइन
जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदक द्वारा जमा कराए गए दस्तावेंजों की वेरीफिकेशन ऑनलाइन चेक किए जाएगें। अधिकारी को शक होने पर आयु का दूसरा प्रमाण पत्र भी मांग सकता है। दूसरा प्रमाण पत्र न दिखाए जाने की सुरत में पेंशन फार्म रद्द भी की जा सकती है।
विज्ञापन
अविवाहित या निसंतान की आयु का आंकलन करेंगे डॉक्टर
अगर कोई अविवाहित या निसंतान है, उसके पास कोई अपना आयु प्रमाण नहीं है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए जिले के सामान्य अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की टीम के पास भिजवाया जायेगा। जिसके बाद डॉक्टरों को तय करना होगा की आवेदक की आयु पेंशन योग्य है या नहीं।
नियमों में ये हुए बदलाव
-प्रत्येक आवेदक को डोमिसाइल देना अनिवार्य होगा। जो अपने तहसीलदार से वैरीफिकेशन के बाद ही लिया जाएगा।
- 2005 व इससे पहले वाले जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगें।
-जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त ड्राईविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैन कार्ड नंबर, फोटोयुक्त वोटर कार्ड में से कोई भी एक प्रझ्माण पत्र दिखा सकता है।
-आवेदन अपने सबसे बड़ी संतान की आयु का प्रमाण पत्र दिखा सकता है। जिसकी आयु 41 वर्ष हो। नये नियम में संतान की आयु 1 वर्ष घटा दी गई है।
-अगर पुरुष आवेदक है तो उसकी संतान की आयु 38, और महिला आवेदक के लिए उसकी संतान की आयु 41 होनी आवश्यक होनी अनिवार्य है।
वर्जन
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत भरे जाने वाले नए आवेदन फार्मो के साथ अब डोमिसाइल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं वे अपनी सबसे बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते है इसमें महिलओं व पुरुषों को एक साल की भी छुट दी गई है।
अश्वनी मदान, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पानीपत