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Chandigarh News: 8 महीने लटकाया पेंशन का आदेश, अब ब्याज समेत देने होंगे लाभ

Mon, 26 Oct 2026 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 26 Oct 2026 01:55 AM IST
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Pension order kept pending for 8 months; now benefits must be paid along with interest.
8 महीने लटकाया पेंशन का आदेश, अब ब्याज समेत देने होंगे लाभ
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कैट की सख्ती के बाद जागा सीटीयू प्रशासन, सेवानिवृत्त चालक को चार सप्ताह में एनपीएस से ओपीएस में करना होगा शिफ्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। पेंशन संबंधी आदेश को आठ महीने तक लागू नहीं करने पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की सख्ती के बाद चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) प्रशासन हरकत में आया है। कैट ने सेवानिवृत्त चालक राज सिंह को न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) में स्थानांतरित कर सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रशासन को चार सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही बकाया राशि पर देय तिथि से वास्तविक भुगतान तक जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) दर से ब्याज भी देना होगा।
हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव थारू निवासी 65 वर्षीय राज सिंह सीटीयू में चालक के पद पर कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के तहत पेंशन लाभ पाने के लिए उन्होंने कैट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी ने 20 जून 2025 को आदेश पारित किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी पालना नहीं की। इसके बाद मामला दोबारा ट्रिब्यूनल पहुंचा और अधिकारियों से जवाब मांगा गया।
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एफिडेविट में मानी देरी
कैट के 19 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने 21 मई 2026 को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया। इसमें बताया गया कि राज सिंह को एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित करने का मामला 19 मई 2026 को संज्ञान में आया। जांच में सामने आया कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण जून 2025 के आदेश को लागू करने में देरी हुई। सीटीयू अधिकारियों ने मामले को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का आश्वासन दिया।
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कैट ने प्रशासन के एफिडेविट और आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए राज सिंह को ओपीएस के तहत सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ देने के निर्देश दिए। अब प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर आदेश की पालना सुनिश्चित करनी होगी। बकाया राशि पर देय तिथि से भुगतान होने तक जीपीएफ दर से ब्याज भी देना होगा।
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