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Chandigarh News: 5 हजार कर्मचारियों को दस साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ

Thu, 13 Jun 2024 09:18 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2024 09:18 PM IST
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Paving the way for promotion for 5 thousand employees after ten years.
शिक्षा विभाग ने 34 कर्मचारियों को सहायक पद पर पदोन्नत भी किया
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चंडीगढ़। 2014 में रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए हरियाणा के 5 हजार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दस साल के बाद इन कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नत करने का फैसला लिया है। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मौजूदा अपीलों के परिणाम के अधीन होगी।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। गौर हो कि हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 18 जून, 2020 को जारी निर्देशों के अनुसरण में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित कर्मचारियों के पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मदन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य’ मामले में विभिन्न एसएलपी को जोड़कर छह फरवरी, 2024 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से निर्देश दिए थे कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित कर्मचारियों की पदोन्नतियां मौजदा अपीलों के परिणाम के अधीन होंगी। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नत करने का फैसला लिया था। क्योंकि नियमित होने के बाद से ही उनकी पदोन्नति के रास्ते बंद हो गए थे।
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फैसले के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने 34 को सहायक पद पर किया पदोन्नत
2014 के कर्मचारियों के संंबध में सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने हरकत में आते हुए 34 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। विभाग की ओर से जारी आदेशों में इन 34 कर्मचारियों को सहायक पद पर पदोन्नत किया है। कर्मचारी संगठनों ने विभाग के इस फैसले की प्रशंसा की है।
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