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चंडीगढ़ में मरीज देखभाल भत्ता बढ़ा: 25% की बढ़ोतरी से 8 हजार कर्मचारियों को राहत, जनवरी 2024 से मिलेगा एरियर

Tue, 08 Sep 2026 02:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो वीणा तिवारी, अमर उजाला, चंडीगढ़
वीणा तिवारी, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 08 Sep 2026 02:38 AM IST
सार

नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को दो साल से अधिक अवधि का बकाया मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
 

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Patient care allowance hiked by 25%; 8,000 employees to receive arrears chandigarh
मरीज देखभाल भत्ता बढ़ा - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

अस्पतालों में मरीजों की सेवा के बीच दिन-रात ड्यूटी करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने मरीज देखभाल भत्ता और अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता में 25 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे करीब 8 हजार पात्र कर्मचारियों को हर महीने 1,025 से 1,325 रुपये तक अधिक मिलेंगे। 
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खास बात यह है कि नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को दो साल से अधिक अवधि का बकाया मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।

यह भत्ता अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के सीधे संपर्क में रहकर काम करने वाले गैर-मंत्रालयी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इनमें लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, वार्ड सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, ड्रेसर और सफाई कर्मचारी समेत अन्य पात्र पद शामिल हैं। 
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कर्मचारी की मुख्य ड्यूटी मरीजों की देखभाल, नियमित रूप से मरीजों के संपर्क में रहने या संक्रमित सामग्री और उपकरणों को संभालने से जुड़ी होना जरूरी है। 

चंडीगढ़ के प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों जीएमसीएच-32, जीएमएसएच-16 और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफी है। प्रशासन के फैसले से करीब 8 हजार पात्र कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
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लिपिक और मंत्रालयी कर्मचारी दायरे से बाहर
अस्पताल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं मिलेगा। लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और अन्य मंत्रालयी कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हैं। इसी तरह मुख्यालय में तैनात ऐसे गैर-मंत्रालयी कर्मचारी, जिनका मरीजों से सीधा संपर्क नहीं है, उन्हें भी भत्ता नहीं मिलेगा। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी इसके दायरे में शामिल नहीं हैं।


जनवरी 2024 से मिलेगा बकाया
नई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने के कारण पात्र कर्मचारियों को पुरानी और संशोधित दर के बीच का अंतर बकाया के रूप में मिल सकता है। जनवरी 2024 से सितंबर 2026 तक 33 महीने का पूरा अंतर मिलने पर आठवें स्तर तक के कर्मचारी को 33,825 रुपये, जबकि नौवें स्तर और उससे ऊपर के कर्मचारी को 43,725 रुपये तक का बकाया मिल सकता है। वास्तविक राशि कर्मचारी की पात्रता और सेवा अवधि के अनुसार तय होगी। एक कैलेंडर माह से अधिक की छुट्टी, प्रशिक्षण या बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की अवधि में यह भत्ता देय नहीं होगा।

हर महीने इतनी बढ़ेगी रकम
आठवें स्तर तक

पुराना भत्ता : 4,100 रुपये प्रतिमाह
नया भत्ता : 5,125 रुपये प्रतिमाह
मासिक फायदा : 1,025 रुपये
सालाना फायदा : 12,300 रुपये

नौवें स्तर और उससे ऊपर
पुराना भत्ता : 5,300 रुपये प्रतिमाह
नया भत्ता : 6,625 रुपये प्रतिमाह
मासिक फायदा : 1,325 रुपये
सालाना फायदा : 15,900 रुपये
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