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Hindi News ›   Chandigarh ›   Patiala Jail Superintendent said there is no threat to the life of Bikram Majithia

मोहाली: जेल अधीक्षक ने कहा- बिक्रम मजीठिया को जेल में दे रहे पूरी सुरक्षा, वकील बोले- नहीं मिल रहीं मूलभूत सुविधाएं

Wed, 06 Apr 2022 02:36 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Wed, 06 Apr 2022 02:36 PM IST
सार

बिक्रम सिंह मजीठिया पर पिछली कांग्रेस सरकार ने केस दर्ज किया था। उसके बाद उन्होंने जेल से बचने के लिए हाईकोर्ट तक जंग लड़ी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव के बाद आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। इसके बाद वह जेल में हैं।

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Patiala Jail Superintendent said there is no threat to the life of Bikram Majithia
बिक्रम सिंह मजीठिया - फोटो : फाइल

विस्तार

करोड़ों रुपये की ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में पटियाला जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने जेल में अपनी सुरक्षा को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस पर जेल अधीक्षक ने बुधवार को अदालत को बताया कि बिक्रम मजीठिया को जेल के कानून के तहत पूरी सुरक्षा दी जा रही है। हालांकि अदालत जेल अधीक्षक के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। इसी बीच मजीठिया के वकीलों ने एक अर्जी दायर की है। इस पर अदालत ने आठ अप्रैल को विस्तारपूर्वक जवाब दायर करने को कहा है।

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जिला अदालत में जेल अधीक्षक ने बताया कि मजीठिया को जेल में पूरी सुरक्षा दी गई है और उन्हें अन्य की तरह सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं लेकिन जेल अधीक्षक के जवाब पर बिक्रम मजीठिया के वकीलों ने विरोध किया और एक याचिका बुधवार को दायर की। वहीं, बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील एचएस धनोआ, अर्शदीप सिंह और डीएस सोबती ने एक याचिका दायर कर कहा कि मजीठिया पटियाला जेल में सुरक्षित नहीं है। 
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मजीठिया को 100 साल पुरानी फांसी चक्की में रखा जा रहा है। यहां पर न तो बाथरूम है और न ही सोने के लिए किसी तरह गद्दा मुहैया करवाया गया है। जबकि बिक्रम मजीठिया का मामला राजनीति से प्रेरित है। इसमें पहले कांग्रेस सरकार ने झूठा मुकदमा दायर किया और अब आम आदमी पार्टी मानहानि केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मंगवाई गई माफी की खुन्नस निकालने के लिए ऐसा कर रही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जेल अधीक्षक को मजीठिया को साफ-सुथरा माहौल देने के साथ-साथ अपना जवाब विस्तारपूर्वक देने के लिए 8 अप्रैल को दोबारा पेश होने का निर्देश दिया है।

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