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दो नशा तस्करों को दस-दस साल कैद
अमर उजाला, पठानकोट
Updated Tue, 12 Aug 2014 10:46 PM IST
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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दो नशा तस्करों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार थाना डिवीजन नं. 2 की पुलिस ने 16 नवंबर 2012 को चक्की पुल के पास नाके के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर निवासी शमशेर सिंह और रविदास को ढाई किलो चरस के साथ के साथ गिरफ्तार किया था।
उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार थाना डिवीजन नं. 2 की पुलिस ने 16 नवंबर 2012 को चक्की पुल के पास नाके के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर निवासी शमशेर सिंह और रविदास को ढाई किलो चरस के साथ के साथ गिरफ्तार किया था।
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उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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