फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panelty to SSP Mohali, Because of Traffic Plan

पुलिस को फटकार और एसएसपी को जुर्माना

Sat, 18 Jan 2014 12:54 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 18 Jan 2014 12:54 PM IST
विज्ञापन
Panelty to SSP Mohali, Because of Traffic Plan
जीरकपुर में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस ने जो ट्रैफिक प्लान बनाया है, वह बेकार है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
विज्ञापन


दरअसल इस ट्रैफिक प्लान को बनाने में नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) से न तो कोई सलाह ली गई और न ही उसे सूचित किया गया है। यही नहीं जीरकपुर बस स्टैंड के एग्जिट प्वाइंट को सही ढंग से बनाया भी नहीं गया है।
विज्ञापन


जस्टिस राजीव भल्ला ने इस मामले में पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बोर्ड के सचिव को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जीरकपुर फ्लाईओवर के पास हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब भी बसें रुकती हैं।

हाईकोर्ट ने एसएसपी मोहाली और जीरकपुर नगर परिषद को एक माह के भीतर हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के निर्देश जारी किए।

जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि अगली सुनवाई तक इन आदेशों को लागू नहीं किया गया तो एसएसपी मोहाली और जीरकपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।


यह है हाईकोर्ट का पिछला आदेश
ट्रैफिक व्यवस्था संबंधी मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि जीरकपुर फ्लाईओवर के पास बस और आटोरिक्शा न खड़े हों। इनकी वजह से यहां अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है और ट्रैफिक पुलिस सब कुछ देखते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed