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पंचकूला हिंसा मामले की सुनवाई, हनीप्रीत के खिलाफ तय नहीं हुए आरोप, 21 अक्टूबर अगली तारीख
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 21 Sep 2018 04:53 PM IST
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हनीप्रीत
- फोटो : ANI
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25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के खिलाफ दर्ज मामले में शुक्रवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन हनीप्रीत पर आरोप तय नहीं हो सके। अब मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए टल गई है। इससे पहले मामले में 10 सितंबर को केस की सुनवाई थी।
बता दें कि पुलिस द्वारा कोर्ट में अभी तक पूरी चार्जशीट पेश नहीं की गई है। जांच के लिए गठित की गई एसआईटी द्वारा गिरफ्तार हनीप्रीत सहित 8 आरोपियों के खिलाफ जो सप्लीमेंटरी चालान दाखिल किया जाना था, वो अभी बाकी है।
कोर्ट में चार्जशीट जमा होने के बाद ही 33 लोगों पर लगे आरोपों पर बहस की जाएगी और उसके बाद ही हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। गौरतलब है कि हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज है।
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साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा को भड़काने और देशद्रोह के मामले में हनीप्रीत मुख्य आरोपियों में से एक है।
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बता दें कि पुलिस द्वारा कोर्ट में अभी तक पूरी चार्जशीट पेश नहीं की गई है। जांच के लिए गठित की गई एसआईटी द्वारा गिरफ्तार हनीप्रीत सहित 8 आरोपियों के खिलाफ जो सप्लीमेंटरी चालान दाखिल किया जाना था, वो अभी बाकी है।
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कोर्ट में चार्जशीट जमा होने के बाद ही 33 लोगों पर लगे आरोपों पर बहस की जाएगी और उसके बाद ही हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। गौरतलब है कि हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज है।
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साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा को भड़काने और देशद्रोह के मामले में हनीप्रीत मुख्य आरोपियों में से एक है।