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धोखेबाजों के हौसले बुलंद: फर्जी दस्तावेजों के लिए खोल दिया अपना ही जन सुविधा केंद्र, हाईकोर्ट भी हैरान
Tue, 23 Apr 2024 10:46 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 23 Apr 2024 10:46 AM IST
सार
मामला पंचकूला के एक समलैंगिक जोड़े से जुड़ा है। लड़की ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसकी प्रेमिका को उसके अभिभावकों ने हिरासत में रखा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बताई लड़की के दस्तावेज जांचने का आदेश दिया था। इसी के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के बारे में खुलासे हो रहे हैं।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
समलैंगिक जोड़े में से नाबालिग के फर्जी दस्तावेजों की जांच में पंचकूला पुलिस नए नए खुलासे कर रही है। अब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपियों ने फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के लिए अपना जन सुविधा केंद्र तक खोल दिया।
हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि कैसे आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए। पंचकूला पुलिस को हाईकोर्ट ने अब दस दिन में इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
काजल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी प्रेमिका को उसके अभिभावकों की अवैध हिरासत में बताते हुए छुड़ाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस पर काजल की साथी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। आदेश पर लड़की को पेश किया गया और लड़की की आयु को लेकर संदेह होने पर हाईकोर्ट ने उसके दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया था। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि फर्जीवाड़ाकर दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को इस पहलू की जांच का आदेश दिया था।
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हाईकोर्ट को पंचकूला पुलिस ने बताया कि जब जांच आगे बढ़ाई गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस भी हैरान हो गई। आरोपियों के पास एक वेबसाइट का लिंक था जिसके माध्यम से वे जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इसके बाद दस्तावेजों पर ऐसा बार कोड लगाया जाता था जो एक फर्जी वेबसाइट पर लेकर जाता है। इसे देखकर बताना बड़ा मुश्किल है कि यह असली है या नकली। आगे बताया गया कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के काम को चलाने के लिए अपना जन सुविधा केंद्र भी खोल लिया था। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। कोर्ट ने अब पंचकूला पुलिस को जांच आगे बढ़ाने का आदेश देते हुए 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि कैसे आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए। पंचकूला पुलिस को हाईकोर्ट ने अब दस दिन में इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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काजल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी प्रेमिका को उसके अभिभावकों की अवैध हिरासत में बताते हुए छुड़ाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस पर काजल की साथी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। आदेश पर लड़की को पेश किया गया और लड़की की आयु को लेकर संदेह होने पर हाईकोर्ट ने उसके दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया था। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि फर्जीवाड़ाकर दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को इस पहलू की जांच का आदेश दिया था।
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हाईकोर्ट को पंचकूला पुलिस ने बताया कि जब जांच आगे बढ़ाई गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस भी हैरान हो गई। आरोपियों के पास एक वेबसाइट का लिंक था जिसके माध्यम से वे जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इसके बाद दस्तावेजों पर ऐसा बार कोड लगाया जाता था जो एक फर्जी वेबसाइट पर लेकर जाता है। इसे देखकर बताना बड़ा मुश्किल है कि यह असली है या नकली। आगे बताया गया कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के काम को चलाने के लिए अपना जन सुविधा केंद्र भी खोल लिया था। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। कोर्ट ने अब पंचकूला पुलिस को जांच आगे बढ़ाने का आदेश देते हुए 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।