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पंचायत का फरमान, शराब पी तो जेल

Thu, 06 Nov 2014 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार Updated Thu, 06 Nov 2014 12:10 AM IST
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panchayat decree, open drink wine to go to jail

हरियाणा के एक ग्राम पंचायत ने फरमान जारी किया है कि खुले में शराब पीने वालों को जेल भेजा जाएगा। हिसार जिले के गांव रावलवास खुर्द की पंचायत ने गांव में शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया है।

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पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर अवैध तौर पर शराब बेचते पाए जाने वाले वाले पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़े जाने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा।
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गांव रावलवास खुर्द के मौजिज लोगों की पंचायत बुधवार को हुई, जिसमें सरपंच सरोज की सहमति से शराबबंदी का फैसला लिया गया। सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में शराब के ठेके पहले ही बंद कराए जा चुके हैं।
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कुछ स्थानों पर अवैध तौर पर शराब बिकने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद फैसला लिया गया कि गांव में अवैध तौर पर शराब बेचते पाए जाने वाले पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

सार्वजनिक स्थान पर शराब बैन

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सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिलने पर आरोपी को पुलिस के हवाले किया जाएगा। गांव की पंचायत ने फैसले का प्रस्ताव पारित कर आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को भेजा है।
पंच राजू और कृष्ण ने कहा कि गांव में बड़ी संख्या में लोग शराब के आदी बन रहे थे, जिसके रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। फैसले को सही तरह से लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष संदीप कुमार को बनाया गया है। समिति में बलजीत सिंह बामल उपाध्यक्ष होंगे।

इस समिति में प्रधान और उपपधान के अलावा 25 सदस्य रखे गए हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह, संदीप झाझड़िया, चतर सिंह आर्य, राजू मलिक, मंदीप, धर्मेंद्र, जितेंद्र राणा, हनुमान, सूबे सिंह, रामफल लाडवाल, मुकेश, कृष्ण कुमार सहित अन्य को शामिल किया गया है। पंचायत ने गांव में शराबबंदी को लागू करने के लिए ग्रामीणों से सहयोग मांगा है।

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