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Chandigarh News: मुआवजा न देने पर गमाडा एस्टेट ऑफिसर की गाड़ी-ऑफिस कुर्क करने के आदेश

Mon, 20 Apr 2026 02:27 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2026 02:27 AM IST
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Orders to confiscate the vehicle and office of the GMADA Estate Officer for not paying compensation
मोहाली। स्थायी लोक अदालत ने आदेशों की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए गमाडा के एस्टेट ऑफिसर की गाड़ी और कार्यालय को अटैच कर कुर्क करने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश चेयरपर्सन गुरमीत कौर ने एयरोसिटी प्लॉट आवंटन से जुड़े मामले में दिए।
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मामले के अनुसार गमाडा ने प्लॉट तो आवंटित कर दिए लेकिन वहां बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाईं। इससे परेशान होकर फेज-10 निवासी जंग बहादुर सिंह और रवि शर्मा ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने गमाडा को दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ताओं को 1.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ताओं के वकील जतिन सैनी के मुताबिक, आदेश के बावजूद भुगतान न होने पर एक्सीक्यूशन फाइल दायर की गई। इस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए एस्टेट ऑफिसर की गाड़ी और पूरे कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दे दिए। अदालत ने कार्रवाई के लिए बैलिफ नियुक्त किया है। सोमवार को कुर्की की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संवाद
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