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Chandigarh News: सड़क हादसे में घायल महिला को 1 लाख 26 हजार मुआवजा देने का आदेश

Tue, 28 Mar 2023 01:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Updated Tue, 28 Mar 2023 01:14 AM IST
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Order to give 1 lakh 26 thousand compensation to the woman injured in the road accident
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने सड़क हादसे में घायल महिला को 1,26,429 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़िता को यह मुआवजा टक्कर मारने वाले गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को अदा करना होगा। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश जीरकपुर निवासी अर्शिया और पटियाला निवासी राजदीप संधू को दिए हैं। दोनों को यह राशि सड़क हादसे में घायल चंडीगढ़ सेक्टर-24 निवासी सिमरन को देनी होगी। शिकायतकर्ता सिमरन 9 अक्तूबर 2018 को सड़क हादसे में घायल हुई थी। घटना वाले दिन सिमरन अपनी एक्टिवा से कहीं जा रही थी। सुबह साढ़े आठ बजे आंबेडकर भवन सेक्टर-37 के पास उसकी एक्टिवा को पंजाब नंबर की कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सिमरन सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गईं। उसे इलाज के लिए जीएमएसएच-16 में भर्ती किया गया। कार अर्शिया चला रही थी। वहीं कार पटियाला निवासी राजदीप संधू के नाम पर पंजीकृत थी। हादसे के चार दिन बाद छुट्टी मिलने के बाद सिमरन के बयानों पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सिमरन का आरोप था कि हादसे में उसके दांतों में चोट आई थी। इसके इलाज 40 से 50 हजार रुपये का खर्च आया था। इसके अलावा उसके सिर, हाथ और शरीर के अन्य जगह भी चोट आई थी। सिमरन ने कुल 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
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