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Chandigarh News: हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को 66.44 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

Sat, 08 Apr 2023 02:14 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 08 Apr 2023 02:14 AM IST
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Order for compensation of Rs 66.44 lakh to the relatives of those who lost their lives in the accident
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिवार को 66,44,740 रुपये 7.5 फीसदी प्रतिवर्ष ब्याज के साथ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मृतक विजय दुबे के बेटे राहुल दुबे और बेटी चांदनी ने ट्रिब्यूनल में केस दायर कर एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। अदालत ने कार चालक हरियाणा के अंबाला के नारायणगढ़ निवासी राम सिंह, कार मालिक डड्डूमाजरा कॉलोनी निवासी कृष्ण कुमार और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मृतक के बेटे को 33 लाख 22 हजार 370 और बेटी को 33 लाख 22 हजार 370 रुपये देने के आदेश दिए हैं। मृतक विजय दुबे जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में कार्यरत थे और उनकी ड्यूटी चंडीगढ़ के सेक्टर-48 में थी। वह परिवार के साथ गांव जगतपुरा में रहते थे और घर में कमाने वाले अकेले थे। 21 नवंबर 2018 को शाम आठ बजे विजय दुबे सेक्टर-48 से ड्यूटी के बाद पैदल घर की तरफ जा रहे थे तभी मोहाली की तरफ से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने के बाद विजय दुबे सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में विजय दुबे को गंभीर चोटें आई थीं, जिस वजह से जीएमसीएच-32 में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। वहीं आरोपी कार चालक राम सिंह गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया था। मृतक विजय दुबे के बेटे और बेटी ने अदालत में बताया कि उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनका महीने का वेतन 35,621 रुपये था। जब विजय दुबे की हादसे के दौरान मौत हुई थी तो वह 40 साल के थे।
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