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चंडीगढ़: विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, 200 स्कूलों में से सिर्फ 59 के पास ही है अग्निशमन विभाग की एनओसी
Sat, 31 Jul 2021 12:18 PM IST
निवेदिता वर्मा
नवदीप मिश्रा, अमर उजाला, चंडीगढ़
नवदीप मिश्रा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 31 Jul 2021 12:18 PM IST
सार
चंडीगढ़ में 114 सरकारी स्कूल, 7 सरकारी सहायता प्राप्त और 79 निजी स्कूल हैं। पिछले तीन सालों में शहर के केवल 89 स्कूलों ने ही अग्निशमन विभाग में एनओसी के लिए आवेदन किया है। इनमें से 59 को ही विभाग ने एनओसी जारी की है।
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स्कूलों के पास नहींअग्निशमन विभाग की एनओसी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ के 200 स्कूलों में से सिर्फ 59 के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) है। 141 स्कूल बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें सरकारी स्कूलों की संख्या निजी स्कूलों से ज्यादा है। अफसरों और स्कूल प्रबंधकों की यह लापरवाही विद्यार्थियों की जान पर भारी पड़ सकती है।
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नोटिस के बावजूद कई स्कूल अपनी खामियों को पूरा नहीं करते। वहीं, अग्निशमन विभाग भी नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। विभाग की ओर से मामले में सख्ती नहीं बरती जाती। इससे स्कूल एनओसी नहीं लेते। अब सीबीएसई की ओर से सरस पोर्टल पर अग्निशमन विभाग की एनओसी को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में एनओसी के लिए आवेदनों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
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स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन इसे लेकर स्कूल प्रबंधन और अग्निशमन विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। शहर में 114 सरकारी स्कूल, 7 सरकारी सहायता प्राप्त और 79 निजी स्कूल हैं। पिछले तीन सालों में शहर के केवल 89 स्कूलों ने ही अग्निशमन विभाग में एनओसी के लिए आवेदन किया है। इनमें से 59 को ही विभाग ने एनओसी जारी की है। पांच स्कूल तो पिछले तीन सालों से लगातार एनओसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन खामियों के कारण उन्हें एनओसी जारी नहीं की जा रही। सीबीएसई ने इस साल मान्यता के लिए स्कूलों को सरस पोर्टल पर अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद अब तक विभाग में 21 स्कूलों ने आवेदन कर दिया है।
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पिछले तीन साल में स्कूल के एनओसी की स्थिति
वर्ष आवेदन एनओसी जारी लंबित
2019 42 37 5
2020 26 21 5
2021 21 01 20
तीन वर्ष में रिन्यू होती है एनओसी, यह है प्रक्रिया
अग्निशमन विभाग की एनओएसी के लिए निजी स्कूलों को संपत्ति कर और सरकारी स्कूलों को सेवा कर की पर्ची देनी होती है। इसके अलावा स्कूल भवन और उसमें लगे अग्निशमन उपकरणों की फोटो देनी होती है। भवन के तल, लंबाई, प्रवेश और निकासी की व्यवस्था, पार्किंग, कमरों आदि की भी जानकारी देनी होती है। उसके बाद 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया के हिसाब से शुल्क लिया जाता है।
31 जुलाई तक भरना था, अब दी छूट
सीबीएसई ने 31 जुलाई तक मान्यता के लिए आवेदन करने को कहा है। पहले सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले स्कूलों को ही सरस पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति थी। स्कूलों के सामने कई तरह की समस्या आईं तो सीबीएसई ने रियायत देते हुए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। साथ ही विभिन्न विभागों में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने को कहा है। आवेदन की प्रति पोर्टल पर देनी होगी।
स्कूलों को समय-समय पर नोटिस दिए जाते हैं। जिन स्कूलों ने आवेदन किया है, उनका मौका मुआयना करने के बाद ही एनओसी जारी होगी। - सौरभ अरोड़ा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी