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एक करोड़ की लूट का मामला : अदालत ने बरामद किए 75 लाख रुपये बठिंडा के कारोबारी को रिलीज करने के दिए आदेश
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चंडीगढ़। बठिंडा के कारोबारी से एक करोड़ की लूट के मामले में पुलिस की ओर से जब्त की गई 75 लाख रुपए बरामद रकम को जिला अदालत ने शिकायतकर्ता को सुपुर्द करने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने उक्त रकम को रिलीज करने के आदेश केस में शिकायतकर्ता कारोबारी संजय गोयल की ओर से दायर की गई अर्जी पर दिए हैं।
गोयल ने वकील प्रीतपाल मिगलानी के माध्यम से दायर अर्जी में कहा कि फोगाट और दो अन्य व्यक्तियों ने उनसे जबरदस्ती 1.01 करोड़ रुपये लिए थे। पुलिस ने उनके द्वारा दी गई रकम में से पुलिस ने 75 लाख रुपये बरामद कर जब्त किए थे, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है। शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस विभाग को बठिंडा के रहने वाले व्यवसायी संजय गोयल को 75 लाख रुपये की देने के आदेश दिए हैं। मामले में शिकायतकर्ता कारोबारी की ओर से सेक्टर-39 थाना में एडिशनल एसएचओ के पद पर तैनात सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट के खिलाफ अपहरण कर जबरन वसूली के आरोपी लगाया था। मामले में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नवीन फोगाट समेत कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 (अपहरण), 386 (जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।
वारदात के वक्त सेक्टर-39 थाने में एडिशनल एसएचओ रहे फोगाट कथित तौर पर पंजाब के बठिंडा के एक व्यापारी संजय गोयल से जबरन वसूली के मामले में मुख्य आरोपी है। गोयल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि फोगाट और दो अन्य व्यक्तियों ने उससे जबरन 1.01 करोड़ रुपये ले लिए। यह वह रकम थी, जो उसे एक डील के दौरान प्राप्त होने के बाद नोटों को बदलवाने के लिए लेकर आया था। वह 4 अगस्त को ड्राइवर के साथ 500 रुपये के रूप में 1.01 करोड़ रुपये 2,000 रुपये के नोटों से बदलने के लिए मोहाली आया हुआ था। जब वह चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-40, पहुंचे तो तीन लोग, जिनमें से एक पुलिस की वर्दी में था, वहां आए और दोनों को पुलिस बीट बॉक्स में ले गए। इसके बाद उससे पूरी रकम ले ली और उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा। गोयल ने कहा कि अगले दिन वह शिकायत दर्ज कराने के लिए सेक्टर- 39 थाने पहुंचा, जहां उन्होंने उसे बीट बॉक्स में ले जाने वाले आरोपियों में से एक रहे सेक्टर-39 थाने में एडिश्नल एसएचओ के पद पर तैनात एसआई नवीन फोगाट को पहचान लिया।
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गोयल ने वकील प्रीतपाल मिगलानी के माध्यम से दायर अर्जी में कहा कि फोगाट और दो अन्य व्यक्तियों ने उनसे जबरदस्ती 1.01 करोड़ रुपये लिए थे। पुलिस ने उनके द्वारा दी गई रकम में से पुलिस ने 75 लाख रुपये बरामद कर जब्त किए थे, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है। शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस विभाग को बठिंडा के रहने वाले व्यवसायी संजय गोयल को 75 लाख रुपये की देने के आदेश दिए हैं। मामले में शिकायतकर्ता कारोबारी की ओर से सेक्टर-39 थाना में एडिशनल एसएचओ के पद पर तैनात सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट के खिलाफ अपहरण कर जबरन वसूली के आरोपी लगाया था। मामले में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नवीन फोगाट समेत कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 (अपहरण), 386 (जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।
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वारदात के वक्त सेक्टर-39 थाने में एडिशनल एसएचओ रहे फोगाट कथित तौर पर पंजाब के बठिंडा के एक व्यापारी संजय गोयल से जबरन वसूली के मामले में मुख्य आरोपी है। गोयल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि फोगाट और दो अन्य व्यक्तियों ने उससे जबरन 1.01 करोड़ रुपये ले लिए। यह वह रकम थी, जो उसे एक डील के दौरान प्राप्त होने के बाद नोटों को बदलवाने के लिए लेकर आया था। वह 4 अगस्त को ड्राइवर के साथ 500 रुपये के रूप में 1.01 करोड़ रुपये 2,000 रुपये के नोटों से बदलने के लिए मोहाली आया हुआ था। जब वह चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-40, पहुंचे तो तीन लोग, जिनमें से एक पुलिस की वर्दी में था, वहां आए और दोनों को पुलिस बीट बॉक्स में ले गए। इसके बाद उससे पूरी रकम ले ली और उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा। गोयल ने कहा कि अगले दिन वह शिकायत दर्ज कराने के लिए सेक्टर- 39 थाने पहुंचा, जहां उन्होंने उसे बीट बॉक्स में ले जाने वाले आरोपियों में से एक रहे सेक्टर-39 थाने में एडिश्नल एसएचओ के पद पर तैनात एसआई नवीन फोगाट को पहचान लिया।
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