Haryana Cabinet: 60 साल होते ही बनेगी बुजुर्ग पेंशन, न फार्म भरना पड़ेगा, न ही कार्यालयों के लगाने पड़ेंगे चक्कर
योजना के तहत व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि घर जाकर बुजुर्ग से संपर्क करेगा। पहले यह तय किया जाएगा कि संबंधित बुजुर्ग कोई अन्य पेंशन तो नहीं ले रहा है।
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हरियाणा में अब 60 साल का होने पर घर बैठे ही बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाएगी। इसके लिए न तो कोई फार्म भरना होगा और न ही किसी कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे। नई प्रक्रिया के तहत, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी। सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय को मंजूरी दी है।
यह नई प्रक्रिया 31 मार्च, 2022 को पायलट आधार पर शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन करने की पुरानी प्रक्रिया को 25 अप्रैल, 2022 से रोक दिया गया था। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र व्यक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा उपलब्ध करवाएगा और विभाग की योजना के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से पूरे विवरण के साथ एक सूची तैयार करेगा।
सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और पति या पत्नी की आय एक साथ प्रति वर्ष दो लाख रुपये से अधिक न हो और जो कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति की आयु, उसकी आय की स्थिति, निवास प्रमाण और बैंक खाते के विवरण की जानकारी के बाद हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को और किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि विभाग के संज्ञान में सत्यापन की सत्यता के संबंध कोई विशिष्ट तथ्य आता है तो उसे विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा।
सहमति के बाद शुरू होगी पेंशन
योजना के तहत व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि घर जाकर बुजुर्ग से संपर्क करेगा। पहले यह तय किया जाएगा कि संबंधित बुजुर्ग कोई अन्य पेंशन तो नहीं ले रहा है।
लाभार्थी की सहमति एवं पूछताछ संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर लाभार्थियों के पक्ष में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करेगा और विशिष्ट पेंशन पहचान संख्या अंकित की जाएगी। इसके बाद बुजुर्ग की पेंशन शुरू हो जाएगी।
पंचकूला में लाइसेंस और सीएलयू के शुल्क मोहाली के बराबर रहेंगे
हरियाणा कैबिनेट ने पंजाब के मोहाली में 2020-21 और 2021-22 के लिए लागू विभिन्न शुल्क और अन्य चार्ज के बराबर लाने के लिए पंचकूला जिले में लाइसेंस और सीएलयू अनुमति देने के लिए तय किये गए विभिन्न शुल्क और चार्जेज की संशोधित दरों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले संबंधित विभागों को पंचकूला के विकास से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार ने 11 मार्च, 2022 को उक्त दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया था, ताकि विकास योजना के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बाद पंचकूला जिले का त्वरित विकास हो सके।
हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग नियम संशोधित
कैबिनेट ने हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 के संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब हरियाणा में वन क्षेत्र के 500 मीटर के बाहर उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। इससे पहले, दूरी 3 किलोमीटर थी। इससे लकड़ी आधारित उद्योगों के विकास के लिए अधिक अवसर मिलेंगे।
विभाग का बदला नाम
निदेशालय स्तर पर आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा का नाम बदलकर आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामले विभाग, हरियाणा कर दिया गया है। हरियाणा सरकार (आवंटन) नियम, 1974 के कार्य में योजना विभाग के विषय मामलों के प्रतिस्थापन और निदेशालय स्तर पर विभाग के नामकरण परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।