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Haryana News: अब नहीं चलेगी अफसरों की मनमर्जी, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे स्टेशन
Mon, 27 Mar 2023 08:09 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 27 Mar 2023 08:09 PM IST
सार
इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी अधिकारियों को रोजाना दो घंटे तक जन सुनवाई का आदेश दिया था। अधिकारी सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक रोजाना जनता की समस्या सुनेंगे।
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सांकेतिक तस्वीर।
विस्तार
हरियाणा में अब अफसर अपनी मर्जी से स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। फील्ड से मिल रही शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि फील्ड के अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। अगर कोई अधिकारी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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इस संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी संवेदनशील स्थिति में जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तैनात सभी फील्ड अधिकारियों यानी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को पूर्व अनुमोदित टूर कार्यक्रम के अलावा अपना कार्यक्षेत्र न छोड़ने का निर्देश दिया है। जारी निर्देश के अनुसार किसी भी प्रकार की लापरवाही को सरकार गंभीरता से लेगी, इसलिए अधिकारी हर हाल में इन आदेश का पालन करें।
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बता दें कि हरियाणा सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारी बिना सूचना दिए ही स्टेशन छोड़ रहे हैं और अपनी मर्जी से आना-जाना कर रहे हैं। जिलों में काफी संख्या में अधिकारी ऐसे हैं, जो रोजाना अपना जिला छोड़कर दूसरे जिलों में जाते हैं। गौर हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी अधिकारियों को रोजाना दो घंटे तक जन सुनवाई का आदेश दिया था। अधिकारी सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक रोजाना जनता की समस्या सुनेंगे।
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