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Chandigarh News: तय मानकों का पालन करने पर ही अब कर पाएंगे प्रदर्शन

Tue, 09 May 2023 01:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 May 2023 01:13 AM IST
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Now you will be able to perform only after following the set standards
पंचकूला। मांगों को लेकर पंचकूला से चंडीगढ़ कूच करने वाले प्रदर्शनकारियों को अब जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रदर्शनकारियों के लिए सरकार ने कुछ मानक तैयार किए हैं, जिनका पालन करने पर ही प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रदर्शनकारियों को पंचकूला से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चौक पर जाने से रोकने के लिए कई तरह की अनुमति लेनी होंगी। यदि प्रशासन अनुमति नहीं देता तो प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की ओर कूच नहीं कर पाएंगे। चार मार्च 2023 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंचकूला के निवासियों द्वारा जनहित याचिका दायर करने पर न्यायालय ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था और प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश दिया थे कि अवरोधों को दूर रखें। न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन के परामर्श से पंचकूला प्रशासन को भी निर्देश दिया था कि सभी सड़कों को विघ्न और बाधा मुक्त शहर के लिए प्रयास किए जाएं। अब मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष कई शर्तें लगाकर प्रस्तुत की गई है जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को इनका पालन करना होगा।
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इनका करना होगा पालन

प्रदर्शनकारियों द्वारा एसडीएम पंचकूला से लगभग 10 दिन पहले लिखित अनुमति प्राप्त करना।

एसडीएम तदनुसार पुलिस, नागरिक प्रशासन से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं।

संगठनों को अनुमति प्राप्त करने से पहले बांड/जमानत जमा करने के लिए कहा गया है।

एसडीएम को आयोजित की जाने वाली रैलियों/प्रदर्शनकारियों के स्थलों का उल्लेख करना चाहिए।

कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि संगठन/प्रदर्शनकारी पंचकूला की सड़कों के भीतर और बाहर व्यक्तियों की आवाजाही/यातायात को अवरुद्ध नहीं करने का वचन नहीं देते हैं।
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पंचकूला से बाहर रैली/मार्च आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

चंडीगढ़ में प्रवेश करने की स्थिति में चंडीगढ़ प्रशासन से अलग से अनुमति लेना आवश्यक है।

लाउड-स्पीकर की अनुमति का उपयोग अनुमत अवधि पर अलग से किया जा सकता है।

निर्धारित स्थलों पर टेंट/अस्थायी ढांचे की अनुमति दी जा सकती है।

मार्च/विरोध की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि निवासियों को कम से कम असुविधा हो।

विभिन्न माध्यमों से होने वाली असुविधा से बचने के लिए प्रशासन को आम जनता को तारीख/समय की सूचना देनी चाहिए।

सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की किसी भी आशंका पर अनुमति वापस ली जा सकती है। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में पुलिस को पिच करने और एसडीएम को तुरंत सूचित करने की स्थिति में।
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