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Chandigarh News: अब कपल केस को मिलेंगे 5 अंक

Sun, 16 Nov 2025 12:57 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Nov 2025 12:57 AM IST
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Now the couple case will get 5 marks
- काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बदली ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी करते हुए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 में बड़ा संशोधन कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए फैसले के बाद अब कपल केस को ट्रांसफर प्रक्रिया में अधिक महत्व देते हुए अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद सचिवालय से जारी गोपनीय आदेश में कहा गया है कि यह संशोधन क्लॉज 4 (2i)(डी) के तहत लागू होगा। यह संशोधन लागू होने के बाद राज्यभर में ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहजता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, वह कर्मचारी जिसके जीवनसाथी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं उन्हें यह अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह अंक युगल में से केवल एक कर्मचारी को ही प्रदान किए जाएंगे। यह नियम हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में तैनात कर्मचारियों पर लागू होगा।
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मंत्रिपरिषद ने प्रशासनिक विभाग को निर्देश दिया है कि वह इस निर्णय को जल्द लागू करे और दो सप्ताह के भीतर संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि कैबिनेट सेक्शन को भेजे। साथ ही, 2 जुलाई 1991 के पूर्व जारी निर्देशों को भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया है ताकि नई व्यवस्था पारदर्शी और नियम-संगत हो।
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