फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Now mini lockdown till May 18, all non-compulsory shops will remain closed

कोरोना में सख्ती : अब 18 मई तक मिनी लॉकडाउन, बंद रहेंगी सभी गैर-अनिवार्य दुकानें

Mon, 10 May 2021 08:04 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 10 May 2021 08:04 PM IST
विज्ञापन
Now mini lockdown till May 18, all non-compulsory shops will remain closed
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने शहर में लागू मिनी लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। अब 18 मई सुबह पांच बजे तक सभी गैर-अनिवार्य दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान लोगों के बाहर निकलने पर रोक नहीं रहेगी। वहीं, 20 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा पहले की तरह नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
विज्ञापन

ट्राइसिटी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने अब 18 मई सुबह पांच बजे तक के लिए मिनी लॉकडाउन का एलान कर दिया है। इस बार भी पिछले हफ्ते की तरह गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य से लोग आ और जा सकेंगे। हालांकि चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट या टीका लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर किसी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो प्रशासन उनकी कोविड जांच करा सकता है। बैंक खुले रहेंगे लेकिन 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तर आने की मंजूरी होगी। निजी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारी घर से काम करें तो बेहतर रहेगा। इस बार शादी में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या को कम किया गया है। डीसी की इजाजत के बाद शादी में 20 लोगों की ही मंजूरी होगी और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की मंजूरी है। हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निलकने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ये सख्तियां 18 मई सुबह 5 बजे तक शहर में प्रभावी रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

ये बंद रहेगा
- सुखना लेक, रॉक गार्डन और पर्यटन स्थल। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच लोग पार्कों में सैर कर सकेंगे।
- मंजूरी के बाद ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को छोड़ अन्य के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद
- सभी मॉल, सिनेमाघर, म्यूजियम और लाइब्रेरी
- स्कूल, कालेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जरूरत के अनुसार स्टाफ को आना होगा
- यूपीएससी की परीक्षाओं को छोड़ समेत अन्य सभी परीक्षाएं स्थगित
- सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
- शराब के ठेके
ये खुला रहेगा
- करियाना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा, मोबाइल रिपेयर और ऑप्टिकल्स की दुकानें
- केमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्यूटिकल व उपकरणों की दुकानें
- पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा
- गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति
- 50 फीसदी सवारियों के साथ सीटीयू की बसें चलेंगी
- सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति
- फैक्ट्रियों में काम काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी कार्ड व परमिशन कार्ड कंपनी को जारी करना होगा और सारी जानकारी इंडस्ट्री विभाग के निदेशक के साथ साझा करनी होगी
विज्ञापन
विज्ञापन

- सरकारी दफ्तरों में जा सकेंगे लेकिन कोविड निगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाना होगा
- सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। निजी दफ्तरों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति पास की भी जरूरत नहीं
- सभी लैब, टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी खुलेंगे
- शादी की अनुमति लेकिन 20 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 10 की मंजूरी। इसके लिए एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
- रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी। शाम 5 बजे तक खुद सामान ले जा सकेंगे और रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति
इन्हें आने-जाने की अनुमति, आई कार्ड दिखाना होगा
- कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मियों को अनुमति
- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
- यूनिफॉर्म में पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ के जवान
- स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी
- मीडिया कर्मी
मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed