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बिना रिकॉर्ड दर्ज किए सेना की वर्दी बेची तो खैर नहीं
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 27 Jan 2016 08:36 PM IST
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अब खुलेआम अवैध तौर पर आर्मी, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की वर्दी नहीं बेची जा सकेगी। ऐसा करने वालों केखिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डीसी अजीत बालाजी जोशी ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी किया। डीसी ने कहा कि गैर सामाजिक तत्वों को उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोकने केलिए यह कदम उठाया गया है। बता दें पिछले दिनों पठानकोट हमले को अंजाम देने वाले सभी आतंकी आर्मी की वर्दी पहनकर ही एयरबेस में दाखिल हुए थे।
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इससे पहले भी कई बार सेना की वर्दी का दुरुपयोग हो चुका है। इन सब बातों को देखते हुए डीसी ने पूरे चंडीगढ़ में अवैध तौर पर आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की वर्दी और बैच इत्यादि बेचने पर पाबंदी लगा दी है। वर्दी विक्रेता वर्दी या बैच खरीदने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड और पहचान पत्र रखना होगा।
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यह सब करने केबाद ही वर्दी बेची जा सकेगी। यह आदेश 22 मार्च 2016 तक जारी रहेंगे। सेक्टर-17, सेक्टर-42, हल्लोमाजरा, बहलाना और बापूधाम में खुलेआम सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की वर्दी बिकती है। अब इन एरिया में प्रशासन का खासा ध्यान रहेगा।