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खुशखबर : पंजाब के 36 हजार मुलाजिमों को पक्का करने के लिए अधिसूचना जारी
Wed, 24 Nov 2021 01:34 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 24 Nov 2021 01:34 AM IST
सार
पंजाब के सरकारी दफ्तरों में 10 साल से बिना किसी ब्रेक के कार्यरत थे ये कर्मचारी।
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पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी
- फोटो : ANI
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विस्तार
पंजाब के सरकारी दफ्तरों में दस साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे कच्चे मुलाजिमों की नौकरी स्थायी होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 36000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा।
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विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार ने ‘पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगूलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंप्लॉयज़ बिल-2021’ पेश कर ध्वनिमत से पारित कराया था। ये 36 हजार ठेका आधारित मुलाजिम, जिनमें एडहॉक, अस्थायी, वर्क चार्ज्ड और दैनिक वेतन भोगी शामिल हैं, की सेवाएं नियमित की जाएंगी।
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इस कानून के मुताबिक, सरकारी महकमों में 10 साल या इससे अधिक अवधि से बिना किसी ब्रेक से कार्यरत 36000 अस्थायी, एडहॉक, वर्क चार्ज्ड और डेलीवेज पर काम कर रहे मुलाजिमों को स्थायी किया जाएगा। नियमित किए जाने वाले मुलाजिमों में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पद पर कार्यरत कच्चे मुलाजिम हैं।
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इनमें से ग्रुप-सी के मुलाजिमों को समय-समय पर संशोधित पांचवें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1900-3799 रुपये ग्रेड पे पर नियमित किया जाएगा, जबकि ग्रुप-डी के मुलाजिमों का पद 1900 रुपये से कम ग्रेड वेतन वाला आंका गया है। इसके साथ ही, मुलाजिमों को नियमित करते समय आरक्षण नीति के उपबंधों को भी लागू किया जाएगा।
प्रोबेशन पीरियड से गुजरेंगे स्थायी हुए मुलाजिम
उक्त फैसले में यह भी साफ कर दिया गया है कि नियमित किए जाने वाले मुलाजिमों को मिलने वाले लाभ, ठेका आधार पर नियुक्ति की तारीख से लागू नहीं होंगे। ऐसे मुलाजिम नियमित किए जाने की तिथि से तय अवधि तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, जैसा कि पंजाब सिविल सेवा (सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 में निर्दिष्ट किया गया है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान, नियमित हुए उक्त मुलाजिम स्टाइपेंड के रूप में, उस पद पर लागू पे-मैट्रिक्स स्तर के न्यूनतम के बराबर एकमुश्त वेतन पाने के हकदार होंगे।