फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Notice against Raja Vading, 29 and a half thousand fine

राजा वडिंग के खिलाफ नोटिस, साढ़े 29 हजार जुर्माना

Sat, 23 Apr 2022 01:24 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 01:24 AM IST
विज्ञापन
Notice against Raja Vading, 29 and a half thousand fine
चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस प्रधान बनते ही अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के खिलाफ नगर निगम ने बिना अनुमति होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने पर नोटिस जारी कर साढ़े 29 हजार जुर्माना लगाया है। सेक्टर-15 स्थित कांग्रेस भवन में शुक्रवार को पंजाब के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वडिंग का शपथ ग्रहण समारोह था। उनके स्वागत के लिए नियमों को दरकिनार कर पेड़ों पर पोस्टर व बैनर लगा दिए गए। आयुक्त आनिंदिता मित्रा के निर्देश पर निगम ने तत्काल सभी पोस्टरों को जब्त कर लिया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन निगम कोई कार्रवाई नहीं कर सका था।
विज्ञापन

नगर निगम पर नेता हमेशा हावी रहे हैं और अधिकारी इस मामले में अपना बचाव भी करते दिखे हैं। कहा जाता है कि अगर शहर में आम आदमी अपना छोटा सा विज्ञापन कर ले तो निगम नोटिस से लेकर जुर्माना तक लगा देता है, लेकिन नेताओं के मामले में चुप्पी साध लेता है।
विज्ञापन

उधर कांग्रेस भवन के बाहर पेड़ों पर वडिंग के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने की निगम से अनुमति नहीं ली गई थी। शहर में पेड़ों पर प्रचार-प्रसार करना कानूनन अपराध है। इसकी जानकारी मिलने पर अतिरिक्त आयुक्त रूपेश कुमार की टीम ने सभी होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर जब्त कर लिए। उसके बाद निगम ने नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया है। यह पहली बार है जब किसी नेता के पोस्टर बिना अनुमति लगाने पर कोई कार्रवाई हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed