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Hindi News ›   Chandigarh ›   Non-vegetarian shops and meat waste dumping near Air Force Station have been prohibited

Chandigarh News: एयरफोर्स स्टेशन के पास मांसाहारी दुकानों के संचालन, मांस संबंधी कचरा फेंकने पर लगी रोक

Wed, 29 Apr 2026 02:30 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 02:30 AM IST
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Non-vegetarian shops and meat waste dumping near Air Force Station have been prohibited
मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों में सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर विभिन्न गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। जारी निर्देशों के अनुसार एयरफोर्स स्टेशन के आसपास एक हजार मीटर के दायरे में मांसाहारी दुकानों के संचालन और वहां किसी भी प्रकार का मांस संबंधी कचरा फेंकने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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प्रशासन का मानना है कि इससे सुरक्षा और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित होंगी। इसके अलावा सरकारी और निजी इमारतों पर चढ़कर या उनके आसपास धरना-प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह जिला प्रबंधकीय परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के धरने या रैली की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन पर भी सख्ती दिखाई है। इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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