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Hindi News ›   Chandigarh ›   No relief to police officers in Kotkapura and Bahibal Kalan firing case

Punjab: कोटकपूरा और बहिबल कलां गोलीकांड में पुलिस अधिकारियों को राहत नहीं, याचिकाओं का हाईकोर्ट ने किया निपटारा

Mon, 04 Jul 2022 10:36 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 04 Jul 2022 10:36 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कोटकपूरा और बहिबल कलां मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द पूरी कर ट्रायल कोर्ट में सौंपने के आदेश दिया है। सुमेध सिंह सैनी सैनी ने अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट को और उमरानंगल ने अपने खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

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No relief to police officers in Kotkapura and Bahibal Kalan firing case
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोटकपूरा व बहिबल कलां गोलीकांड मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी दलीलें ट्रायल कोर्ट में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बिना कोई राहत दिए पुलिस अधिकारियों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, पूर्व आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह और सुहैल सिंह बराड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए राहत की मांग की थी। 

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जस्टिस राजमोहन सिंह ने सोमवार को इन सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि यह मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है। इसमें अभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने हैं। ट्रायल कोर्ट में जब चार्ज फ्रेम किए जाएं तब याची ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें दें। साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वह इन सभी आरोपियों की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करे और तय कानून के तहत इन पर उचित आदेश जारी करे। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि कोटकपूरा और बहिबल कलां दोनों मामले एक-दूसरे से जुड़े हैं। एक मामले की जांच रिपोर्ट की गैर-मौजूदगी में दूसरे मामले की जांच पूरी नहीं हो सकती। कोटकपूरा मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर एडीजीपी एलके यादव की अध्यक्षता वाली एसआईटी कर रही है और बहिबल कलां/बाजाखाना मामले की जांच आईजीपी नौनिहाल सिंह की एसआईटी कर रही है।
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हाईकोर्ट ने कोटकपूरा और बहिबल कलां मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द पूरी कर ट्रायल कोर्ट में सौंपने के आदेश दिया है। सुमेध सिंह सैनी सैनी ने अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट को और उमरानंगल ने अपने खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इसी तरह अन्य अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं।

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