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तीन मई तक किसी राहत की उम्मीद न करें शहरवासी

Sun, 26 Apr 2020 02:21 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2020 02:21 AM IST
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No relief till May 3 in Chandigarh
चंडीगढ़। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर शाम को कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। इसके बाद चंडीगढ़ के लोगों को लगा कि यहां भी अब दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन जल्द ही उनकी यह उम्मीद टूट गई। एडवाइजर मनोज परिदा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चंडीगढ़ कंटेनमेंट जोन है और यहां के लोग तीन मई तक किसी राहत की उम्मीद न करें। एडवाइजर ने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश सिर्फ उन जगहों के लिए है, जो रेड जोन में नहीं आते हैं। चंडीगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट है, ऐसे में मंत्रालय के आदेश चंडीगढ़ के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को किसी भी राहत के लिए तीन मई तक का इंतजार करना होगा। कहा कि, प्रशासन भी केंद्र सरकार के अगले आदेश के इंतजार में है। बता दें कि लॉकडाउन अभी तीन मई तक चलेगा। हालांकि कई राज्यों ने इसे बढ़ाने का मन भी बना लिया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
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मंत्रालय को भी देना पड़ा स्पष्टीकरण
मंत्रालय के आदेशों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। शनिवार को स्पष्टीकरण देना पड़ा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी। ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दुकानों के खुलने पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले, शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। साथ ही कहा था कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा।
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