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हाईकोर्ट से भी नहीं मिली गेस्ट टीचरों को राहत

Tue, 03 Nov 2015 10:39 AM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 03 Nov 2015 10:39 AM IST
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no any relief to guest teachers from high court

हरियाणा में सरप्लस गेस्ट टीचरों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में सरप्लस गेस्ट टीचरों की अपील पर सुनवाई जल्द करने की मांग रखी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार लिखित आश्वासन दे कि भर्ती दो महीने केभीतर कर ली जाएगी।

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हालांकि, गेस्ट टीचरों का विरोध कर रहे प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उनसे भी जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट की एकल बेंच ने हटाने का निर्देश दिया था।
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इसी फैसले को डिवीजन बेंच में अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी। अपील की सुनवाई अभी होनी है। ऐसे में सरकार ने अपने स्तर पर सोमवार को एक अर्जी दाखिल कर आग्रह किया कि चूंकि राज्य में शिक्षकों की कमी है, लिहाजा हटाए गए सरप्लस गेस्ट टीचरों को शिक्षकों की नियमित भर्ती किए जाने तक नौकरी में वापस लेने की छूट दी जाए और साथ ही मुख्य मामले की सुनवाई जल्द करने की मांग रखी।

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