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नाइपर भ्रष्टाचार मामला: जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब, CBI को नोटिस जारी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 28 Nov 2016 08:45 PM IST
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिक परीक्षित बंसल की ओर से भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच की धीमी गति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
याचिका में बताया गया कि उन्होंने 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नाइपर में शिक्षा व शोध के लिए आने वाले फंड में घोटाले की बात कहते हुए जांच की अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इस मामले में सीबीआई ने नाइपर के दो निदेशक डॉ. पी रामाराव व डॉ. केके भुटानी को आरोपी बनाते हुए जांच आरंभ की थी। इसके बाद फंड के इस्तेमाल में अनियमितताओं की बात सामने आने पर 14 जनवरी को नाइपर के उच्च अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
इसके साथ ही इन अधिकारियों के घर पर छापेमारी कर रिकवरी की गई थी। याची ने कहा कि इसकेबाद से ही सीबीआई की जांच धीमी है और ऐसे में हाईकोर्ट सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब करे और सीबीआई को जांच पूरी करने के आदेश जारी करे। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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याचिका में बताया गया कि उन्होंने 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नाइपर में शिक्षा व शोध के लिए आने वाले फंड में घोटाले की बात कहते हुए जांच की अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इस मामले में सीबीआई ने नाइपर के दो निदेशक डॉ. पी रामाराव व डॉ. केके भुटानी को आरोपी बनाते हुए जांच आरंभ की थी। इसके बाद फंड के इस्तेमाल में अनियमितताओं की बात सामने आने पर 14 जनवरी को नाइपर के उच्च अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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इसके साथ ही इन अधिकारियों के घर पर छापेमारी कर रिकवरी की गई थी। याची ने कहा कि इसकेबाद से ही सीबीआई की जांच धीमी है और ऐसे में हाईकोर्ट सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब करे और सीबीआई को जांच पूरी करने के आदेश जारी करे। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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