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निकिता तोमर हत्याकांड: हत्यारे तौसिफ की उम्रकैद के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील स्वीकार, जुर्माना वसूली पर रोक लगी

Mon, 28 Jun 2021 09:58 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 28 Jun 2021 09:58 PM IST
सार

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 26 अक्तूबर 2020 को 21 साल की निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता बीकॉम की मेधावी छात्रा थीं। 24 मार्च 2021 को फरीदाबाद की अदालत ने दो आरोपी तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया था।

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Nikita Tomar murder case: High Court accepts appeal against life imprisonment of Tausif
निकिता तोमर हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

निकिता तोमर के हत्यारे तौसिफ ने उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और जुर्माने की राशि की वसूली पर भी रोक लगा दी है। पिछले साल 21 साल की निकिता परीक्षा देकर लौट रही थी। इसी दौरान तौसिफ और रेहान उसके पीछे पड़ गए। निकिता पर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव बनाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन निकिता ने इससे इनकार कर दिया। इसको तौसिफ बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने गोली मार दी। 

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फरीदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तौसिफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी सजा के आदेश को अब तौसिफ ने एडवोकेट सरफराज हुसैन के माध्यम से अपील दाखिल करते हुए चुनौती दी है। मामला इस वजह से भी सुर्खियों में रहा क्योंकि तौसिफ विधायक का भतीजा है। याचिका में तौसिफ ने कहा कि इस हत्या से उसका कोई लेनादेना नहीं है और पुलिस जानबूझ कर उसे इस मामले में फंसा रही है।
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इस मामले में जो शिकायतकर्ता है वह उस समय वहां मौजूद तक नहीं था, जहां पर निकिता की हत्या की गई थी। इस मामले में उसे दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कई तथ्यों को नजरअंदाज किया है। साथ ही याची ने कहा कि वह लंबे समय से मृतका के साथ संपर्क में ही नहीं था।

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