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Punjab: पंजाब में 13 टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों का डेरा, HC की शरण में पहुंचा NHAI, सुरक्षा की गुहार लगाई
Wed, 11 Jan 2023 12:26 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 11 Jan 2023 12:26 AM IST
सार
एनएचएआई ने बताया कि कई टोल पर तो अब प्रदर्शनकारियों ने ही टोल की अवैध वसूली शुरू कर दी है। एनएचएआई ने इस मामले में दखल देने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका में पंजाब सरकार सहित पंजाब के आठ जिलों के डीसी को प्रतिवादी बनाया गया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब में प्रदर्शनकारियों द्वारा 13 टोल प्लाजा ठप करने के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका में टोल आरंभ करवाने और कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित निर्देश जारी करने की अपील की है। जस्टिस विनोद भारद्वाज ने कहा कि अब तो मांगे मनवाने के लिए सड़क, रेल व टोल मार्ग बाधित करने का चलन बन गया है। याचिका को व्यापक जनहित से जुड़ा बताते हुए उन्होंने इसे मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया है।
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एनएचएआई ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दाखिल किया और बताया कि पंजाब भर में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर 13 टोल प्लाजा बंद करवा दिए हैं। याची पक्ष ने बताया कि टोल बंद होने के चलते यहां से टोल राशि वसूल नहीं हो पा रही है और 17 दिसंबर से लेकर चार जनवरी तक करीब 26 करोड़ 60 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है।
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पंजाब के अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, तरनतारन, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला और बरनाला में मौजूद इन टोल प्लाजा को प्रदर्शनकारियों ने बंद करवाया है। इन टोल को खुलवाने और कर्मियों की सुरक्षा के लिए एनएचएआई ने संबंधित जिलों के डीसी व पुलिस अधिकारियों से भी गुहार लगाई है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ।
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एनएचएआई ने बताया कि कई टोल पर तो अब प्रदर्शनकारियों ने ही टोल की अवैध वसूली शुरू कर दी है। एनएचएआई ने इस मामले में दखल देने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका में पंजाब सरकार सहित पंजाब के आठ जिलों के डीसी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में एनएचएआई ने कहा कि इस प्रदर्शन के चलते कर्मियों की सुरक्षा खतरे में है और एनएचएआई को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
मामले को गंभीर और व्यापक जनहित का मानते हुए जस्टिस विनोद भारद्वाज की सिंगल बेंच ने कहा कि इस मामले की सुनवाई खंडपीठ को ही करनी चाहिए। ऐसे में इसके लिए बेंच निर्धारित करने हेतु उन्होंने याचिका मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ जल्द ही इस पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करेगी।