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सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए सरकारी फरमान

Thu, 20 Mar 2014 02:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 20 Mar 2014 02:13 PM IST
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News for Security Guards
बैंकों और ज्वैलर्स की दुकानों के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड अपने लाइसेंस युक्त हथियार 7 मई तक अपने पास रख पाएंगे। उन्हें इन संस्थानों की सुरक्षा के मद्देनजर यह छूट दी गई है।
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इस संबंध में डीसी मोहम्मद शाईन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन गार्ड्स को बैंकों या ज्वैलर्स की ओर से जारी पहचान पत्र हमेशा साथ रखने होंगे।
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