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नवनियुक्त 461 फूड इंस्पेक्टरों की भर्ती रद्द
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 31 May 2014 12:15 AM IST
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पंजाब में इसी साल नियुक्त किए गए 461 फूड सप्लाई इंस्पेक्टरों की भर्ती पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्राथमिक टेस्ट के सफल उम्मीदवारों की दोबारा मेरिट सूची तैयार करके मुख्य टेस्ट दोबारा आयोजित करने का आदेश दिया है।
इस भर्ती के लिए दो टेस्ट- प्राथमिक व मुख्य, लिए गए थे और उसके बाद बगैर इंटरव्यू सीधी नियुक्ति की गई थी।
सरकार ने 461 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए एक लाख 92 हजार आवेदन आए थे।
प्राथमिक टेस्ट काफी विवाद में रहा था। सभी परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ के आसपास बनाए गए थे। दूरदराज से आने वाले परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके और बगैर टेस्ट दिए लौट गए थे। इसका मुख्य कारण इतनी बड़ी संख्या में एक ही स्थान पर परीक्षार्थियों का आना और सड़कों पर जाम लगना था।
परीक्षा में न पहुंच पाने के कारण कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर भर्ती रद्द करके प्राथमिक परीक्षा नए सिरे से कराने की मांग की थी।
इसी बीच एक अन्य अर्जी भी कोर्ट पहुंची जिसमें कहा गया कि प्राथमिक परीक्षा में सफल रहे 4610 उम्मीदवारों की मेरिट अंकों के आधार पर तैयार की गई है। इसकी वजह से आरक्षित वर्ग के 371 उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग के तौर पर लिया गया है।
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इससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार पीछे धकेल दिए गए हैं। अर्जी में कहा गया कि इसी मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा कराई गई और 461 सफल उम्मीदवारों का परिणाम घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इस अर्जी में आरक्षित वर्ग वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों में शामिल नहीं किए जाने की मांग की गई थी।
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हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने 461 फूड सप्लाई इंस्पेक्टरों की भर्ती रद्द कर दी और प्राथमिक परीक्षा की मेरिट दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित करने को कहा गया है।