बस पास बनवाने वालों के लिए नया फरमान
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छात्राओं को बस पास मुफ्त देने की घोषणा के बाद अब बस पास बनवाना आसान नहीं होगा। विद्यार्थियों खासकर छात्राओं को अब इसके लिए आवास प्रमाणपत्र देना होगा। इसके बाद ही उनको बस पास जारी हो पाएंगे।
पड़ोसी राज्यों से अंबाला में आकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बस पास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो स्कूल अथवा कॉलेज अपने विद्यार्थियों के बस पास की लिस्ट रोडवेज को भेजेगा, उसकी जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
रोडवेज विभाग ने इस बार बस पास बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कई विद्यार्थी शिक्षण संस्थान से लिखित में लेकर रोडवेज से बस पास बनवा रहे थे, लेकिन अब इसमें रोडवेज ने सख्ती कर दी है।
आवास प्रमाणपत्र के बिना नहीं बनेगा बस पास
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की छात्राओं को साठ किलोमीटर तक मुफ्त बस सेवा देने की घोषणा के बाद रोडवेज विभाग सतर्क हो गया है। सूत्रों के अनुसार कई विद्यार्थी पड़ोसी राज्यों से आकर अंबाला में रहते हैं और प्रदेश सरकार की परिवहन योजनाओं का लाभ उठाते हैं।
छात्राओं को बस पास में पूरी तरह से छूट मिलने के बाद अब जरूरी हो गया है कि रोडवेज इन छात्राओं के आवास को तसदीक करे। इसके लिए विभाग इन छात्राओं से आवास प्रमाणपत्र मांगेगा, ताकि मुफ्त बस यात्रा योजना का लाभ प्रदेश की रहने वाली छात्रा को ही मिले।
यही प्रक्रिया अब छात्रों के लिए भी होगी और उनको भी आवास प्रमाणपत्र देना होगा। ऐसे में अब विभाग और सतर्क हो गया है और बस पास के आवेदनों पर नजर रखेगा। इसके लिए स्कूलों व कॉलेजों को भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
करीब आठ हजार बस पास हैं जिले में
जिला रोडवेज विभाग के अनुसार इस समय करीब आठ हजार बस पास हैं। इनमें सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के हैं, जबकि जॉब पर जाने वालों की संख्या काफी कम है। इन निर्देशों के बाद अब विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है कि कहीं कोई गलत पास जारी न हो जाए।
यह दे सकते हैं प्रमाणपत्र
विभाग के अनुसार बस पास के लिए आवास प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदक राशन कार्ड, आधार कार्ड दे सकता है। इसके अलावा अन्य कोई आवास प्रमाणपत्र भी दे सकता है, लेकिन यदि उक्त दोनों में से कोई एक हो तो बेहतर होगा।
ये कहना है अधिकारी का
बस पास बनाने के लिए अब आवेदक को आवास प्रमाणपत्र देना होगा। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि प्रदेश सरकार की परिवहन योजना का लाभ सही पात्र को मिले। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों की जिम्मेदारी होगी कि वे आवास प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद अपने विद्यार्थी की लिस्ट विभाग को भेजें।
रविंदर पाठक, जीएम रोडवेज अंबाला डिपो