{"_id":"d058b3bbeefbd1895af6040516bae85c","slug":"new-rule-for-travel-agents-read-it","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्रैवल एजेंटों पर प्रशासन ने यूं कसा शिकंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ट्रैवल एजेंटों पर प्रशासन ने यूं कसा शिकंजा
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Fri, 07 Feb 2014 11:55 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले में गैर कानूनी तरीके से ट्रैवल एजेंटों व हवाई टिकटें बेचने का काम कर रहे लोगों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है।
प्रशासन ने साफ किया है उन्हें अपना कारोबार करने के लिए प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन मानव तस्करी एक्ट -2013 के तहत होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी की तिथि दस मार्च तय की गई है। इसके बाद प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया डीसी ऑफिस में संपन्न होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपनी तरफ से जारी किए जाने वाले इश्तिहारों के लिए मंडल मजिस्ट्रेट मोहाली, खरड़, डेराबस्सी व एसएसपी को दिशा निर्देश जारी किए गए है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
इस बारे में डीसी तजिंदर पाल सिंह सिद्धू ने बताया कि गैर रजिस्ट्रर व जाली ट्रैवल एजेंटों की तरफ से की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने मानव तस्करी रोकथाम एक्ट बनाया है।
इसके तहत ट्रैवल व हवाई टिकटें बेचने वाले एजेंटों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। जिले में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।
हर मार्केट में ट्रैवल एजेंटों के दफ्तर
शहर की मार्केट में ट्रैवल एजेंटों ने अपने दफ्तर खोले हुए हैं। जहां पर हवाई टिकटें से बेचने से लेकर विदेश भेजने तक के काम किए जाते हैं। शहर में ट्रैवल एजेंट रोजाना लाखों का कारोबार कर रह हैं।
एनआरआई बनने के चक्कर में कई लूट गए
शहर में आए दिन ट्रैवल एजेंटों की लूट का शिकार हुए लोग सामने आते हैं। हाल ही में सेक्टर-70 में एक इमीग्रेशन ने कई लोगों को विदेश भेजने के नाम लाखों की धोखाधड़ी की थी।
मटौर थाने में इस संबंधी मामला भी दर्ज हो चुका है। घटना को अंजाम देने वाले सारे लोग अभी तक फरार है। इसके अलावा फेज-9, दस और सात में इमीग्रेशन धोखा दिया है।
विज्ञापन
प्रशासन ने साफ किया है उन्हें अपना कारोबार करने के लिए प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन मानव तस्करी एक्ट -2013 के तहत होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी की तिथि दस मार्च तय की गई है। इसके बाद प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया डीसी ऑफिस में संपन्न होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन
लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपनी तरफ से जारी किए जाने वाले इश्तिहारों के लिए मंडल मजिस्ट्रेट मोहाली, खरड़, डेराबस्सी व एसएसपी को दिशा निर्देश जारी किए गए है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
इस बारे में डीसी तजिंदर पाल सिंह सिद्धू ने बताया कि गैर रजिस्ट्रर व जाली ट्रैवल एजेंटों की तरफ से की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने मानव तस्करी रोकथाम एक्ट बनाया है।
इसके तहत ट्रैवल व हवाई टिकटें बेचने वाले एजेंटों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। जिले में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।
हर मार्केट में ट्रैवल एजेंटों के दफ्तर
शहर की मार्केट में ट्रैवल एजेंटों ने अपने दफ्तर खोले हुए हैं। जहां पर हवाई टिकटें से बेचने से लेकर विदेश भेजने तक के काम किए जाते हैं। शहर में ट्रैवल एजेंट रोजाना लाखों का कारोबार कर रह हैं।
एनआरआई बनने के चक्कर में कई लूट गए
शहर में आए दिन ट्रैवल एजेंटों की लूट का शिकार हुए लोग सामने आते हैं। हाल ही में सेक्टर-70 में एक इमीग्रेशन ने कई लोगों को विदेश भेजने के नाम लाखों की धोखाधड़ी की थी।
मटौर थाने में इस संबंधी मामला भी दर्ज हो चुका है। घटना को अंजाम देने वाले सारे लोग अभी तक फरार है। इसके अलावा फेज-9, दस और सात में इमीग्रेशन धोखा दिया है।