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प्रत्याशियों के लिए आयोग का नया फरमान
विजय गुप्ता/अमर उजाला,चंडीगढ़
Updated Wed, 10 Sep 2014 08:45 PM IST
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हरियाणा के चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उड़न खटोले की पार्किग शुल्क भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल होगी।
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यह बात बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वल्गद ने कही। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को प्रचार अभियान के दौरान इस्तेमाल किये जाने वाले एयरक्राफ्ट या हैलीकाप्टर के पार्किंग शुल्कों का लेखा-जोखा रखना होगा। क्योंकि प्रत्याशी की खर्च राशि की गणना के लिये इस कार्य हेतु हवाईअड्डों पर वास्तविक रूप से अदा की गई या अदा योग्य राशि की गणना की जाएगी।
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वल्गद ने कहा कि किसी एयरक्त्रसफ्ट के पार्किंग शुल्कों की गणना के लिये वाणिज्यिक हवाईअड्डों पर लिये जाने वाले पार्किंग शुल्क के बारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या निजी हवाईअड्डा संचालक से जानकारी ली जाएगी।
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अन्य स्थलों पर पार्किंग के लिये संचालक या प्रत्याशी के एयरक्त्रसफ्ट की पार्किंग हेतु अदा किये गये वास्तविक शुल्क की गणना की जायेगी। उन्होंने कहा कि उड्डयन क्षेत्र में संबंधित हवाईअड्डे पर भारत विमानपत्तन प्राधिकरण या निजी हवाईअड्डा आप्रेटर के निर्धारित दरों के अनुसार एयरक्त्रसफ्ट (दिन/रात) के पार्किंग शुल्क एयरक्त्रसफ्ट या हैलीकाप्टर आप्रेटर पर लगाये जाते हैं।
निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इसलिए प्रत्याशी की खर्च राशि की गणना के लिये ऐसे हवाईअड्डों पर वास्तविक रूप से अदा की गई या अदा योग्य राशि की गणना की जाएगी। वाणिज्यिक हवाईअड्डों के अलावा अन्य स्थलों पर आप्रेटर या प्रत्याशी के वास्तविक रूप से अदा की गई राशि ही पार्किंग शुल्क होंगे। उन्होंने बताया कि ये निर्देश भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार जारी किये गये हैं।