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Hindi News ›   Chandigarh ›   Naina Chautala raised issue of non registration of small plots in area under section 7A in assembly Session

हरियाणा विधानसभा: छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री न होने से रुकीं बेटियों की शादी, जजपा विधायक नैना चौटाला ने उठाया मुद्दा

Mon, 20 Dec 2021 08:33 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 20 Dec 2021 08:33 PM IST
सार

हरियाणा में धारा-7ए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री न हो पाने की वजह से बेटियों की शादी रुकी हैं। यह मुद्दा जजपा विधायक नैना चौटाला ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया। उनके साथ कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों ने भी धारा-7ए में संशोधन की मांग की।

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Naina Chautala raised issue of non registration of small plots in area under section 7A in assembly Session
हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। - फोटो : @cmohry

विस्तार

हरियाणा में धारा-7ए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में छोटे भूखंड़ों की रजिस्ट्री न होने से लोगों की बेटियों की शादियां रुक गई हैं। बेटियों की शादी के लिए खरीदे गए प्लॉट को वे बेच नहीं पा रहे। इसलिए धारा-7ए में संशोधन कर प्लॉट बेचने व रजिस्ट्री की छूट दी जाए। जजपा विधायक व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने विधानसभा में सोमवार को यह मुद्दा उठाया।

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उनके सुर में कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी व निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भी सुर मिलाए। नैना चौटाला के तर्कों का सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने सरकार से पूछा था कि जिन लोगों के पास धारा-7ए के अधीन आने वाले क्षेत्र में एक एकड़ से कम जोत है, उन्हें भूमि बेचने व रजिस्ट्री कराने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है। 
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नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने एक एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाई हुई है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि दादरी शहर की सीमा बढ़ाते हुए अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की धारा 7ए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री करवाने की अनुमति दें। 
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नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने की प्रक्रिया को संशोधन कर सरल बनाया जाए। दादरी जिले में सामान्य वर्ग के लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर छोटे-छोटे प्लाट खरीदे थे, ताकि जरूरत व बेटियों की शादी के समय इसे बेचकर अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के धारा 7ए लागू करने के कारण अब लोग इन भूखंडों को खरीद और बेच नहीं पा रहे है। 


दादरी शहर की परिधि बहुत छोटी है और शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में आता है। सरकार को शीघ्र दादरी शहर की परिधि बढ़ानी चाहिए। प्रदीप चौधरी ने कहा कि पंचकूला जिले में भी यह दिक्कत आ रही है। यह बहुत बड़ी समस्या है। सरकार इस पर विचार करे। सोमवीर सांगवान ने कहा कि वैध कॉलोनियों में भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। धारा-7ए में संशोधन कर छोटे भूखंडों को खरीदने-बेचने की रजिस्ट्री की मंजूरी दी जाए।

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