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पेइंग गेस्ट रखने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 09 Jul 2014 02:38 PM IST
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यूटी प्रशासन ने पेइंग गेस्ट चलाने वालों के लिए किसी भी व्यक्ति को पेइंग गेस्ट रखने से पहले इसकी सूचना अपने सेक्टर के अधीन आने वाले थाना प्रभारी को देने के आदेश की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी है।
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इस संबंध में यूटी के उपायुक्त मोहम्मद शाइन ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 12 जुलाई से नौ सितंबर तक के लिए प्रभावी होंगे। इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
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