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पेइंग गेस्ट रखने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें

Wed, 09 Jul 2014 02:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 09 Jul 2014 02:38 PM IST
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Must Inform to Police Station before Keeping Paying Guest

यूटी प्रशासन ने पेइंग गेस्ट चलाने वालों के लिए किसी भी व्यक्ति को पेइंग गेस्ट रखने से पहले इसकी सूचना अपने सेक्टर के अधीन आने वाले थाना प्रभारी को देने के आदेश की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

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इस संबंध में यूटी के उपायुक्त मोहम्मद शाइन ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 12 जुलाई से नौ सितंबर तक के लिए प्रभावी होंगे। इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
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