फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   murder case on manveer singh bains due to boy death in road accident

रोडरेज में पिटाई से युवक की मौत, अब कर्नल बैंस पर चलेगा हत्या का मुकदमा

Sat, 17 Feb 2018 11:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 17 Feb 2018 11:38 AM IST
विज्ञापन
murder case on manveer singh bains due to boy death in road accident
मनवीर सिंह बैंस
चंडीगढ़ जिला अदालत ने कर्नल मनवीर सिंह बैंस के खिलाफ हत्या (अल्ट्रनेटिव) और गैर इरादतन हत्या (304-पार्ट-2) की धारा के तहत शुक्रवार को आरोप तय कर दिए। कर्नल बैंस के खिलाफ अब हत्या की धारा के तहत मुकदमा चलेगा। इससे पहले पुलिस ने कर्नल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा (304-पार्ट-2) के तहत चार्जशीट दायर की थी जबकि केस हत्या की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था। कर्नल के खिलाफ केस का ट्रायल 28 फरवरी से शुरू होगा।
विज्ञापन


सेक्टर-34 थाना पुलिस को मृतक प्रवीण के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर किसी तरह की चोट या जख्म का निशान नहीं मिला था। मौत का कारण नेचुरल पाया गया था और मौत का कारण हार्टअटैक से होना सामने आया था। केस में कानूनी राय लेने के बाद थाना पुलिस ने केस में धारा 302 की जगह कर्नल के खिलाफ 304 (2) के तहत चार्जशीट दायर की थी।
विज्ञापन


शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट सुभाष सागर ने आरोप तय करने से पहले हुई बहस में दलील दी कि एफआईआर में साफ है कि आरोपी कर्नल ने प्रवीण यादव की कार का पीछा किया और उन्हें बीच सड़क रोका। उनके अनुसार इसमें आरोपी की मंशा साफ है उन्होंने प्रवीण यादव को पहले धमकाया और कार से बाहर निकलने को कहा। उसके बाहर आने पर कर्नल ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद प्रवीण की मौत हो गई इसलिए केस में कर्नल के खिलाफ 302 की धारा बनती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह है मामला
दो सितंबर 2017 को कर्नल बैंस के खिलाफ सेक्टर-34 थाने में सेक्टर-37 निवासी प्रवीण यादव की हत्या का केस दर्ज हुआ था। सेक्टर-34/44 की विभाजित सड़क  पर मामूली बात पर कर्नल बैंस की प्रवीण यादव से बहस हो गई थी। आरोप के अनुसार कर्नल ने बहस के दौरान प्रवीण की पिटाई कर दी। प्रवीण मौके पर बेहोश हो गया और बाद में जीएमसीएच-32 में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने कर्नल के खिलाफ हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed