{"_id":"5dfe7e068ebc3e881e6a4319","slug":"murder-accused-sentenced-to-life-imprisonment-chandigarh-news-pkl3607238144","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रिक्शा चालक की हत्या के दोषी को उम्र कैद
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। जिला अदालत ने शनिवार को 2017 में की गई एक रिक्शा चालक की हत्या के दोषी सूरज गिरि गोस्वामी को उम्र कैद सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 29 मई, 2017 को सेक्टर-17 स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एनआरआई शाखा के नजदीक रिक्शा चालक सुखराम का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो आरोपी की पहचान हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 20 साल के सूरज गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार सूरज बेरोजगार था और हत्या के समय उसने शराब भी पी रखी थी। कुछ पैसों के लालच में सूरज ने रिक्शा चालक से रुपए छीनने की कोशिश की थी और इसी दौरान छीनाझपटी में रिक्शा चालक सुखराम की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। जिला अदालत ने शनिवार को 2017 में की गई एक रिक्शा चालक की हत्या के दोषी सूरज गिरि गोस्वामी को उम्र कैद सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 29 मई, 2017 को सेक्टर-17 स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एनआरआई शाखा के नजदीक रिक्शा चालक सुखराम का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो आरोपी की पहचान हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 20 साल के सूरज गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार सूरज बेरोजगार था और हत्या के समय उसने शराब भी पी रखी थी। कुछ पैसों के लालच में सूरज ने रिक्शा चालक से रुपए छीनने की कोशिश की थी और इसी दौरान छीनाझपटी में रिक्शा चालक सुखराम की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन