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Chandigarh News: बहन की शादी में शामिल होने के लिए आरोपी को नहीं मिली अंतरिम जमानत

Mon, 16 Mar 2026 01:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2026 01:44 AM IST
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Municipal Corporation launched a drive, 65 challans were issued and several vehicles were seized.
चंडीगढ़। दो साल पहले सेक्टर-35 में गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली। जिला अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मोहाली निवासी आरोपी विशाल की याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने अदालत में याचिका दायर कर 15 से 25 मार्च तक अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। उसने कहा था कि वह छह बहनों में इकलौता भाई है। 20 मार्च को नई दिल्ली में बहन की शादी होनी है। आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी के कुछ संस्कारों में भाई की मौजूदगी जरूरी होती है। आरोपी वारदात के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है।
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आठ अप्रैल 2024 को हुई थी वारदात

पुलिस के अनुसार आरोपी विशाल और उसकी गर्लफ्रेंड रानी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। 8 अप्रैल 2024 की रात करीब 9:45 बजे सेक्टर-35 के पेट्रोल पंप के पास एक पार्क में आरोपी ने रानी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर माचिस से आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसने के कारण रानी की मौत हो गई थी। रानी मोहाली के गांव सोहाना की रहने वाली थी और वहां ब्यूटी पार्लर चलाती थी।
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