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Chandigarh News: मुंबई के कैफे को चंडीगढ़ की महिला से सर्विस चार्ज वसूलना पड़ा महंगा, देना होगा पांच हजार का हर्जाना
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चंडीगढ़। मुंबई के एक कैफे को चंडीगढ़ की महिला से सर्विस चार्ज वसूला महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने महिला की सर्विस चार्ज की शिकायत को सही ठहराते हुए कैफे पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ आयोग ने कैफे की ओर से सर्विस के नाम पर लिए गए 101.70 रुपये वापस देने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला आयोग ने सेक्टर-21 निवासी मन्नत दत्त की याचिका पर मुंबई के कैफे एंड बार बांद्रा के खिलाफ सुनाया है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 22 सितंबर 2022 को वह मुंबई के एक कैफे में गई थी और उन्होंने पीने के लिए ड्रिंक ऑर्डर की। इसके बाद जब बिल देखा तो कैफे ने दस प्रतिशत सर्विस चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त 101.70 पैसै जोड़ रखे थे। महिला ने जब इसका विरोध किया तो स्टाफ ने उनकी एक न सुनी।
इस घटना के बाद महिला ने कैफे के खिलाफ चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया। अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि मिनिस्ट्री आफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन ने सर्विस चार्जेस को गैरकानूनी घोषित किया है। होटल व रेस्टोरेंट ग्राहक से जबरदस्ती ये चार्जेस वसूल नहीं सकते। वहीं, कैफे की ओर से उनका पक्ष रखने के लिए कोई पेश नहीं हुआ। ऐसे में आयोग ने महिला की शिकायत को सही ठहराते हुए कैफे को 101.70 रुपये रिफंड करने और पांच हजार रुपये हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं।
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यह फैसला आयोग ने सेक्टर-21 निवासी मन्नत दत्त की याचिका पर मुंबई के कैफे एंड बार बांद्रा के खिलाफ सुनाया है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 22 सितंबर 2022 को वह मुंबई के एक कैफे में गई थी और उन्होंने पीने के लिए ड्रिंक ऑर्डर की। इसके बाद जब बिल देखा तो कैफे ने दस प्रतिशत सर्विस चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त 101.70 पैसै जोड़ रखे थे। महिला ने जब इसका विरोध किया तो स्टाफ ने उनकी एक न सुनी।
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इस घटना के बाद महिला ने कैफे के खिलाफ चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया। अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि मिनिस्ट्री आफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन ने सर्विस चार्जेस को गैरकानूनी घोषित किया है। होटल व रेस्टोरेंट ग्राहक से जबरदस्ती ये चार्जेस वसूल नहीं सकते। वहीं, कैफे की ओर से उनका पक्ष रखने के लिए कोई पेश नहीं हुआ। ऐसे में आयोग ने महिला की शिकायत को सही ठहराते हुए कैफे को 101.70 रुपये रिफंड करने और पांच हजार रुपये हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं।
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