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संदीप पाठक को राहत: हाईकोर्ट ने पूछा एफआईआर कहां दर्ज, सरकार ने कहा-समय दें बताते हैं; याचिका की वैधता पर सवाल

Sat, 09 May 2026 09:31 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 09 May 2026 09:31 AM IST
सार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक को राहत दी है। कोर्ट ने आप सरकार से पूछा कि एफआईआर कहां दर्ज हैं, इसका विवरण दीजिए। इस पर सरकार ने कहा कि हमें समय दीजिए। चेक करके बताते हैं।

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MP Sandeep Pathak Relief High Court Asks Where FIR Was Registered Government Seeks Time to Respond
संदीप पाठक - फोटो : PTI

विस्तार

आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की पंजाब में दर्ज कथित आपराधिक मामलों की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत दे दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि एफआईआर कहां दर्ज की गई हैं तो सरकार ने कहा कि समय दें चेक करके बताते हैं।
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इस पर सोमवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और साथ ही तब तक उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पाठक ने याचिका दाखिल कर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और संबंधित एजेंसियों से यह पूरी जानकारी मांगी है कि उनके खिलाफ पंजाब के किस-किस पुलिस थाने में, किस तारीख को, किन धाराओं के तहत और कुल कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। 
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साथ ही उनके खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। पाठक ने कहा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला कि पंजाब में उनके खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक न तो उन्हें किसी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई गई है और न ही आधिकारिक रूप से यह बताया गया है कि आखिर उनके खिलाफ कौन-कौन से मामले दर्ज हैं।
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पंजाब सरकार ने याचिका की वैधता पर उठाए सवाल
पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस यदि उनके खिलाफ दर्ज किसी भी एफआईआर में कोई कठोर कदम उठाना चाहती है, तो उससे पहले उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए ताकि वे कानून के तहत अपना बचाव कर सकें। पंजाब सरकार ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। कोर्ट ने पंजाब सरकार से एफआईआर की जानकारी मांगी तो सरकार ने मोहलत देने की मांग की।
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