{"_id":"4231b22f0be196bbac247e69568748ce","slug":"mohali-consumer-court-decision-against-shivam-auto-mobile-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बाइक बुक कर ली, पर डिलीवरी नहीं दी, मुआवजा भरेगा डीलर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाइक बुक कर ली, पर डिलीवरी नहीं दी, मुआवजा भरेगा डीलर
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Thu, 03 Mar 2016 11:09 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मोहाली जिला उपभोक्ता फोरम ने फेज-6 स्थित शिवम ऑटो मोबाइल के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मुआवजा भरने का निर्देश दिया। फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
साथ ही कंपनी पर जहां 10 हजार जुर्माना लगाया है। वहीं, उपभोक्ता से बाइक की बुकिंग के रूप में लिए तीन हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इस संबंध में बुड़ैल निवासी रमेश जैन ने केस दायर किया था।
विज्ञापन
रमेश जैन ने बताया कि फेज-6 स्थित शिवम ऑटोमोबाइल सुजुकी कंपनी का डीलर था। उन्होंने मोटर साइकिल लेने की योजना बनाई थी। इसलिए मार्च 2015 में उन्होंने कंपनी के आफिस में विजिट की। उन्होंने तीन हजार रुपये देकर बाइक की बुकिंग करवा ली। उसे एक महीने में बाइक की डिलीवरी का भरोसा दिया गया था।
विज्ञापन
एक महीना बीतने के बाद भी बाइक नहीं दी गई। हर बार वह उसे आश्वासन देकर टरका दिया जाता था। मई-2015 में उसने उन्हें बाइक की डिलीवरी करने से मना कर दिया। इसी बीच शिकायतकर्ता ने एक अन्य कंपनी से बाइक खरीद ली थी। उसने बुकिंग के रुपये वापस करने की मांग की।
आखिर में जून 2015 में कंपनी वालों ने उसे बुकिंग एमाउंट का चेक जारी कर दिया। लेकिन, जिस खाते का चेक दिया गया, उसमें पैसे कम थे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी के दूसरे मालिक नीरज महाजन को फोन किया। उसने भी पेमेंट नहीं की। इसके बाद उसने उपभोक्ता अदालत में केस दायर किया था।