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हफ्ते भर में मोबाइल में आई खराबी, कंपनी दोषी करार, जुर्माना
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली
Updated Sun, 10 Apr 2016 02:46 PM IST
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उपभोक्ता आयोग
- फोटो : DEMO Pics
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नया मोबाइल खरीदने के हफ्ते बाद ही उसमें खराबी आ जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को दोषी करार दिया। फोरम ने सेक्टर-22 डी स्थित स्पार्कल सैमसंग केयर सेंटर व प्रिंस कम्युनिकेशंस नया गांव को 15 दिनों में बिना किसी फीस के फोन रिपेयर कर उपभोक्ता को लौटोन के आदेश दिए हैं।
वहीं, सर्विस सेंटर व दुकानदार दोनों को मिलकर पांच हजार रुपये मुआवजे के रूप में उपभोक्ता को चुकाने होंगे। इस संबंधी नयागांव निवासी महेश कुमार ने फोरम में केस दायर किया था। शिकायकर्ता ने फोरम को बताया कि उसने उक्त कंपनी ने सैमसंग ग्लैक्सी ग्रैंड न्यो प्लस 15 जून 2015 में खरीदा था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को दस हजार 300 रुपये का भुगतान किया।
मोबाइल खरीदने के एक हफ्ते के बाद इसमें खराबी आना शुरू हो गई। इसके बाद उसने दुकानदार को इस बारे में बताया। दुकानदार ने उसे कहा कि जल्दी ही वह समस्या को दूर कर देंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता तीन चार दुकानदार के पास गया। लेकिन दुकानदार ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद उसने उन्हें कहा कि वह मोबाइल को रिपेयर के लिए सैमसंग के सेक्टर-22 स्थित सर्विस केयर सेंटर ले जाए।
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शिकायकर्ता ने नौ सितंबर 2015 को सर्विस सेंटर में मोबाइल पहुंचा दिया। इसके बाद वह कई बार सर्विस सेंटर गया। लेकिन न तो वह मोबाइल फोन को ठीक कर पाए। न ही उसे मोबाइल फोन वापस किया गया। 23 सितंबर 2015 को उसने को कानूनी नोटिस भेजा। साथ ही उन्हें कहा कि या तो उनके पैसे वापिस कर दें। या फिर फिर उसे मोबाइल फोन लौटा दे। लेकिन उन्होंने उसकी कोई सुनवाई नहीं की।
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वहीं, सर्विस सेंटर व दुकानदार दोनों को मिलकर पांच हजार रुपये मुआवजे के रूप में उपभोक्ता को चुकाने होंगे। इस संबंधी नयागांव निवासी महेश कुमार ने फोरम में केस दायर किया था। शिकायकर्ता ने फोरम को बताया कि उसने उक्त कंपनी ने सैमसंग ग्लैक्सी ग्रैंड न्यो प्लस 15 जून 2015 में खरीदा था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को दस हजार 300 रुपये का भुगतान किया।
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मोबाइल खरीदने के एक हफ्ते के बाद इसमें खराबी आना शुरू हो गई। इसके बाद उसने दुकानदार को इस बारे में बताया। दुकानदार ने उसे कहा कि जल्दी ही वह समस्या को दूर कर देंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता तीन चार दुकानदार के पास गया। लेकिन दुकानदार ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद उसने उन्हें कहा कि वह मोबाइल को रिपेयर के लिए सैमसंग के सेक्टर-22 स्थित सर्विस केयर सेंटर ले जाए।
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शिकायकर्ता ने नौ सितंबर 2015 को सर्विस सेंटर में मोबाइल पहुंचा दिया। इसके बाद वह कई बार सर्विस सेंटर गया। लेकिन न तो वह मोबाइल फोन को ठीक कर पाए। न ही उसे मोबाइल फोन वापस किया गया। 23 सितंबर 2015 को उसने को कानूनी नोटिस भेजा। साथ ही उन्हें कहा कि या तो उनके पैसे वापिस कर दें। या फिर फिर उसे मोबाइल फोन लौटा दे। लेकिन उन्होंने उसकी कोई सुनवाई नहीं की।