Chandigarh: सेक्सटॉर्शन के बाल आरोपी को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- मेधावी छात्र है आरोपी
बोर्ड ने याची को ऑब्जर्वेशन में रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अब याची को जमानत देते हुए कहा कि अब तो बोर्ड द्वारा तय ऑब्जर्वेशन की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। आरोपी मेधावी छात्र है और 12वीं करना चाहता है। इस केस में चालान पेश किया जा चुका है ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
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सेक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल बाल आरोपी को मेधावी छात्र मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि याची 11वीं कर चुका है और 12वीं में प्रवेश चाहता है। एफआईआर में उसका नाम नहीं था, ऐसे में उसे जमानत दी जा सकती है। सेक्सटॉर्शन रैकेट के जरिये वसूली की देशभर से 197 शिकायतें आई थीं। इस रैकेट में शामिल आरोपी लोगों को फेसबुक के जरिये फांसते थे और वसूली करते थे। ये लोग फेसबुक के अपने शिकार को उत्तेजित कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और फिर इसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर पैसे की वसूली करते थे।
चंडीगढ़ के साइबर क्राइम पुलिस थाने ने इस मामले में 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले के तार राजस्थान से जुड़े थे और पुलिस ने राजस्थान के 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खुलासे के बाद याचिकाकर्ता को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मांगी थी जिसे बोर्ड ने सितंबर में खारिज कर दिया था।
बोर्ड ने याची को ऑब्जर्वेशन में रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अब याची को जमानत देते हुए कहा कि अब तो बोर्ड द्वारा तय ऑब्जर्वेशन की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। आरोपी मेधावी छात्र है और 12वीं करना चाहता है। इस केस में चालान पेश किया जा चुका है ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
ऐसे देते हैं वारदात को अंजाम
इस रैकेट में शामिल लोग फेसबुक के जरिये लोगों को फांसते थे। पहले उनसे लड़की बनकर बात की जाती थी फिर उसे उत्तेजित कर उसे नग्न होने को कहते और उसका वीडियो बना लिया जाता था। वीडियो बन जाने के बाद ये लोग पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे और पीड़ित से अपने बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को कहते थे। ऐसा न करने पर पीड़ित की अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते थे। पुलिस के पास ऐसी 197 शिकायतें आई थीं, जिसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।