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Chandigarh: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी नाबालिग सबूतों के अभाव में बरी, चार साल पुराने मामले में आया फैसला

Thu, 04 Jan 2024 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 04 Jan 2024 02:05 AM IST
सार

गर्भवती होने के बाद बच्ची ने पुलिस को बताया था कि अक्तूबर 2019 को  आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे किसी को इस बारे में न बताने के लिए धमकाया। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था।

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Minor accused of Misdeed minor four years ago acquitted due to lack of evidence
Court Order of Tanakpur

विस्तार

चार साल पहले नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में चंडीगढ़ के स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसे सेक्टर-16 के अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान पता चला कि बच्ची गर्भवती थी। इसके बाद खुलासा हुआ कि नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। 
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वारदात 2019 की है। मामले में मलोया थाना पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था लेकिन उस पर लगे आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सके।
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पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग बच्ची ने बताया था कि घर में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सेक्टर-16 के अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच के दौरान पता चला कि बच्ची गर्भवती थी। बच्ची ने फिर बताया था कि अक्तूबर 2019 को एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे किसी को इस बारे में न बताने के लिए धमकाया। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। बच्ची के बयानों पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
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