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एमसी चुनाव: CPI (ML) के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से झटका
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 05 Dec 2016 08:06 PM IST
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए सीपीआई (एमएल) के उम्मीदवारों को पार्टी के चिन्ह और नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इंकार करते हुए पार्टी की याचिका खारिज कर दी है।
इससे पहले पार्टी की ओर से याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि नेशनल व स्टेट पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का फायदा दिया जाता है परंतु उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। याची ने पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा था कि उस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के चिन्ह और नाम का लाभ दिया गया था तो एमसी चुनाव में कैसे इससे वंचित रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर इस बारे में जजमेंट पेश करने को कहा था। सोमवार को याची की ओर से पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों को नाकाफी मानते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए प्रशासन के फैसले पर मुहर लगा दी है।
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इससे पहले पार्टी की ओर से याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि नेशनल व स्टेट पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का फायदा दिया जाता है परंतु उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। याची ने पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा था कि उस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के चिन्ह और नाम का लाभ दिया गया था तो एमसी चुनाव में कैसे इससे वंचित रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर इस बारे में जजमेंट पेश करने को कहा था। सोमवार को याची की ओर से पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों को नाकाफी मानते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए प्रशासन के फैसले पर मुहर लगा दी है।
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